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नौकरी बर सरकार के नवा नियम; बोनस, वीकली ऑफ अउ ओवर टाइम ऊपर कड़क निर्देश, अब मजदूर मन ला मिलही जादा सुरक्षा अउ अधिकार

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Central Government Rules : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ह देश में रोजगार के नियम मन ला लेके समे-समे पर बदलाव करत रहिथे। ये सबो बदलाव मजदूर अउ कर्मचारी मन के भलाई बर करे जाथे, जेकर से मनला कम से कम तनखा (न्यूनतम वेतन), नियुक्ति पत्र अउ सामाजिक सुरक्षा मिल सके। सरकार ह बोनस ले लेके हफ्तावारी छुट्टी (वीकली ऑफ) अउ ओवर टाइम बर घलो कड़क नियम बनाए हे।

नवा नियम के मुताबिक, हर कर्मचारी ला हफ्ता में एक दिन या ओकर ले जादा के छुट्टी मिलना जरूरी हे। अगर कोनो मालिक ह कर्मचारी के तनखा काटय बर चाहत हे, त ओला पहिली कर्मचारी ला सफाई देय के मौका देय बर पड़ही। कोनो घलो नुकसान के सेती अगर कटौती करे जाथे, त ओकर जानकारी 15 दिन के भीतर कर्मचारी ला देय बर होही।

मजदूरी तय करे बर घलो सरकार ह मानक बनाए हे। एमा मजदूर के परिवार के खाना-पीना (2700 कैलोरी), कपड़ा (66 मीटर सालाना), घर के भाड़ा, बिजली-पानी अउ लइका मन के पढ़ाई-लिखाई जइसन जरूरी खरचा मन ला जोड़ के न्‍यूनतम मजदूरी तय करे जाथे।

बोनस के गणना घलो कंपनी के फायदा (सरप्लस) के आधार पर करे जाही। एकर साथे-साथ, कंपनी मन ला अपन सबो कर्मचारी मन के पूरा जानकारी अउ पहचान पत्र के रिकॉर्ड रखना घलो अनिवार्य कर दे गे हे। अगर कोनो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम ले काम करत हे, त कंपनी के जिम्मेदारी होही कि वो ह ठेकेदार ला कर्मचारी मन के तनखा के पैसा देय ताकि मजदूर मन ला समे पर भुगतान मिल सके।

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