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Balrampur Section 144 : कलेक्टर ऑफिस के 500 मीटर के भीतर धारा 144 लागू…..जानव का हे मामला…..

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Balrampur Section 144 : कलेक्टर ऑफिस के 500 मीटर के भीतर धारा 144 लागू…..जानव का हे मामला…..

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Balrampur Section 144 : बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला म कलेक्टर कार्यालय के आस-पास 500 मीटर के डेरा म धारा 144 लागू कर दे गए हे। एखर कारण हे कि भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति परमान पत्र (जाति प्रमाणपत्र) के जाँच करे बर आज जिला स्तरीय सत्यापन समिति के बइठका होवत हे। ए बइठका के बीच कोनो भी किसम के तनाव वाले स्थिति ले बचे अउ शांति बनाए रखे के उद्देश्य ले प्रशासन ह ये प्रतिबंध लगाए के आदेश जारी करे हे।

Balrampur Section 144 : प्रशासन ह बताए हे कि स्थिति म तनाव होए के आसांका ला देखत हुए, कानून-व्यवस्था, लोकहित अउ लोक सुरक्षा ला पहिली प्राथमिकता देवत हुए धारा 144 ला लगाए गए हे। समिति ह आज विधायक पोर्ते के जाति परमान पत्र के पूरा जाँच-पड़ताल करत हे। अभी तो जिला म शांति बने हुए हे, फेर प्रशासन ह पूरा तरह ले सतर्क हे।

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का हे पूरा मामला?

प्रतापपुर के विधायक शकुंतला पोर्ते ऊपर जाति परमान पत्र फर्जी होए के आरोप लगे हे। वाड्रफनगर इलाका के धन सिंह धुर्वे समेत दू झन मन ह एखर बर हाईकोर्ट बिलासपुर म याचिका दायर करे हें। आरोप ये हे कि विधायक ह चुनाव के बेरा म अनुसूचित जनजाति वर्ग म अधिसूचित गोंड़ जनजाति के परमान पत्र जमा करे रिहिन। जबकि याचिकाकर्ता मन के दावा हे कि विधायक ह असल म उत्तर प्रदेश के मऊ के निवासी हें, जहाँ गोंड़ जाति ला अनुसूचित जाति (SC) म गिने जाथे।

याचिका म ए घलो कहे गए हे कि शकुंतला पोर्ते के बिहाव वाड्रफनगर निवासी बहादुर पोर्ते ले होए रिहिस अउ साल 2002–03 म ओखर जाति परमान पत्र वाड्रफनगर एसडीएम ह पति के जाति के आधार म जारी करे रिहिस, जऊन नियम के हिसाब ले सही नइ माने जा सकय। ए मामला म विधायक ह कहे हे कि ओखर जनम अंबिकापुर म होए हे, पढ़ई-लिखई बलरामपुर म होए हे, अउ ओला छत्तीसगढ़ के निवासी के रूप म वैध परमान पत्र जारी होए हे। ओ मन ह ए आरोप मन ला जानबूझ के बदनाम करे के साजिश बताए हें।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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