होम Technology छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई के लिए खुला हाईकोर्ट, रात 12 बजे 9 पार्षदों पर आया अहम आदेश
Technology

छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई के लिए खुला हाईकोर्ट, रात 12 बजे 9 पार्षदों पर आया अहम आदेश

WhatsApp Facebook
छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई के लिए खुला हाईकोर्ट, रात 12 बजे 9 पार्षदों पर आया अहम आदेश

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

39787-rajasthan छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई के लिए खुला हाईकोर्ट, रात 12 बजे 9 पार्षदों पर आया अहम आदेश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में रविवार को अवकाश के बावजूद अर्जेंट मामलों की सुनवाई देर रात तक जारी रही। हनुमानगढ़ नगर परिषद के पार्षद सुमित कुमार समेत 9 पार्षदों ने पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की आशंका को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की विशेष एकलपीठ का गठन किया गया।

9 पार्षदों को मिली अंतरिम राहत

देर रात करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी 9 याचिकाकर्ता पार्षदों को अंतरिम राहत दी। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आदेश रात करीब 12 बजे जारी किया गया।

गिरफ्तारी की आशंका जताई

पार्षदों की ओर से अधिवक्ता कुणाल उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में बताया गया कि चेयरमैन पद की प्रत्याशी मंजू रिणवा को भी रविवार को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। इसके बाद पुलिस पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची थी। पार्षदों ने अदालत के सामने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए तत्काल न्यायिक संरक्षण की मांग की।

रविवार को कई मामलों में विशेष सुनवाई

हनुमानगढ़ के पार्षदों की याचिका पर सुनवाई रविवार को हुई विशेष सुनवाई की कड़ी का हिस्सा थी। अवकाश के दिन भी अर्जेंट मामलों के लिए विशेष पीठों का गठन किया गया था। बीकानेर से जुड़े एक मामले के बाद हनुमानगढ़ के पार्षदों की याचिका पर भी विशेष पीठ बनाई गई।

अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल 9 पार्षदों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के अगले आदेश के अनुसार होगी।

Source: Nishaanebaz

Nishaanebaz
मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
मूल लेख पढ़ें ↗
दोस्तों के साथ साझा करें
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)