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साय कैबिनेट के बड़े फैसला: अतिथि व्याख्यातामन ला राहत, पूर्व अग्निवीर मन ला 10% आरक्षण

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साय कैबिनेट के बड़े फैसला: अतिथि व्याख्यातामन ला राहत, पूर्व अग्निवीर मन ला 10% आरक्षण

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Sai Cabinet Decisions : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मं 30 सितंबर के मंत्रालय महानदी भवन मं कैबिनेट के बैठक होइस। बैठक मं उच्च शिक्षा, सिनेमा अऊ पूर्व अग्निवीर मन ले जुड़े कई बड़े फैसला लिए गे। ए फैसला ले सरकारी कॉलेज मं पढ़ाय वाले अतिथि व्याख्यातामन अऊ पुलिस, वन अऊ जेल विभाग मं भर्ती के तैयारी करत पूर्व अग्निवीर मन ला सीधा फायदा मिलही।

बराबर नंबर मं छत्तीसगढ़िया मन ला प्राथमिकता

सरकारी कॉलेज मं लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 मं संशोधन ला कैबिनेट ले मंजूरी मिल गे हवय। नई नीति-2026 मं मेरिट के नियम ला साफ कर दे गे हवय। अगर एके श्रेणी के दू उम्मीदवार के नंबर बराबर होही, त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार ला प्राथमिकता मिलही।

विश्वविद्यालय मं पढ़ाय के अनुभव घलो काम आही

नई व्यवस्था मं अनुभव के अंक मं घलो बदलाव करे गे हवय। अब राजकीय विश्वविद्यालय मं पढ़ाय के अनुभव ला घलो अनुभव अंक मं जोड़े जाही। एक शैक्षणिक सत्र मं कम से कम पांच महीना पढ़ाय करे वाले ला पांच अंक मिलही। अनुभव के अधिकतम अंक 30 रखे गे हवंय।

विस्थापित अतिथि व्याख्यातामन ला फेर मौका

शासकीय कॉलेज अऊ राजकीय विश्वविद्यालय के विस्थापित अतिथि व्याख्यातामन ला खाली पद मं फेर नियुक्ति के मौका मिलही। ए मामला मं ओकर पुराना अनुभव ला घलो ध्यान मं रखे जाही। मतलब काम खत्म होगे अतिथि व्याख्यातामन के पहिले के अनुभव बेकार नइ जाही।

मानदेय देय के तरीका बदली

अतिथि व्याख्याता अऊ दूसर अतिथि शैक्षणिक अमला के मानदेय देय के तरीका मं घलो बदलाव करे गे हवय। अब कालखंड के हिसाब ले भुगतान के बजाय जतेक दिन काम करे गे हे, ओही के आधार मं मानदेय तय होही। काम के जिम्मेदारी, कार्य अवधि अऊ आकस्मिक छुट्टी के नियम घलो साफ कर दे गे हवंय।

‘हनुमान अंश’ के टैक्स के भरपाई होही

कैबिनेट ले फिल्म ‘हनुमान अंश’ ला टैक्स फ्री करे के फैसला ला अनुसमर्थन मिल गे हवय। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 10 सितंबर ला फिल्म ला टैक्स फ्री करे के घोषणा करे रहिन। ए के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ले सिनेमाघर मन ला एसजीएसटी के बराबर रकम के प्रतिपूर्ति करे के आदेश जारी करे गे रहिस। अब कैबिनेट ले ए आदेश ला मंजूरी मिल गे हवय।

पूर्व अग्निवीर मन ला 10 प्रतिशत आरक्षण

पूर्व अग्निवीर मन ला राज्य के सिविल सेवा के तृतीय श्रेणी के पद मं 10 प्रतिशत आरक्षण देय के फैसला पहिलीच हो चुके हवय। अब ए व्यवस्था ला लागू करे बर छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 ला कैबिनेट ले मंजूरी दे दे हवय।

पुलिस, वन अऊ जेल भर्ती मं मिलही फायदा

नवा भर्ती नियम के तहत पूर्व अग्निवीर मन ला पुलिस विभाग मं आरक्षक, वन अऊ जलवायु परिवर्तन विभाग मं वनरक्षक अऊ जेल विभाग मं जेल प्रहरी के भर्ती मं आरक्षण मिलही। नियम मं नियुक्ति, सेवा शर्त, भर्ती के मापदंड, आरक्षण अऊ चयन प्रक्रिया के प्रावधान तय करे गे हवंय। ए ले पूर्व अग्निवीर मन बर सरकारी नौकरी के भर्ती मं आरक्षण लागू करे के रास्ता साफ हो गे हवय।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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