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अनुकंपा नौकरी मं बड़ाका बदलाव, अब सीधा भर्ती के योग्यता जरूरी

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अनुकंपा नौकरी मं बड़ाका बदलाव, अब सीधा भर्ती के योग्यता जरूरी

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Compassionate Appointment Rules : रायपुर। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद ओकर परिवार के सदस्य ला मिलने वाला अनुकंपा नियुक्ति के नियम मं सरकार बदलाव करे हवय। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) अब तृतीय अऊ चतुर्थ श्रेणी के पद मं अनुकंपा नियुक्ति बर सीधी भर्ती के शैक्षणिक योग्यता ला जरूरी कर दे हवय। मतलब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जइसने पद बर जतेक योग्यता सीधी भर्ती मं जरूरी हवय, ओतके योग्यता अनुकंपा नियुक्ति मं घलो पूरा करना परही।

14 सितंबर ले लागू होइस नवा नियम

GAD ले 30 सितंबर ला जारी परिपत्र मं ए व्यवस्था ला साफ करे हवय। नवा नियम ओ सरकारी कर्मचारी मन के आश्रित के मामला मं लागू होही, जेनकर कर्मचारी के मृत्यु 14 सितंबर 2026 या ओकर बाद होइस हवय। ए तारीख के बाद के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन ला नवा शैक्षणिक योग्यता के आधार मं जांचे जाही।

2013 के नियम मं बदलाव

अनुकंपा नियुक्ति के संबंध मं सामान्य प्रशासन विभाग ले साल 2013 मं दिशा-निर्देश जारी करे गे रहिस। एही व्यवस्था के तहत लंबे समय ले कर्मचारी मन के आश्रित ला तृतीय अऊ चतुर्थ श्रेणी के पद मं नौकरी दिए जात रहिस। अब 9 सितंबर 2026 ला सीधी भर्ती के पद मन के शैक्षणिक योग्यता मं बदलाव अऊ 14 सितंबर के संशोधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियम ला घलो ओही के मुताबिक कर दे गे हवय।

सहायक ग्रेड-3 के पद मं पड़ही ज्यादा असर

नवा नियम के सबसे ज्यादा असर सहायक ग्रेड-3 अऊ भृत्य जइसने पद मं होही। अब सिरिफ ए आधार मं नौकरी नइ मिलही कि आवेदक मृत कर्मचारी के आश्रित हवय। संबंधित पद बर सीधी भर्ती मं तय शैक्षणिक योग्यता ला पूरा करना घलो जरूरी होही। ए ले कई मामला मं आश्रित मन के पात्रता के नवा सिरे ले जांच करे जाही।

14 सितंबर बनिस कटऑफ तारीख

सरकार ले नवा नियम लागू करे के तारीख ला साफ कर दे हवय। 14 सितंबर 2026 ला कटऑफ तारीख माने गे हवय। ए तारीख या ओकर बाद जेन सरकारी कर्मचारी मन के मृत्यु होइस, ओकर आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण नवा नियम के तहत देखे जाही। 14 सितंबर ले पहिली के मामला मं ए नवा प्रावधान लागू नइ होही।

सचिव के हस्ताक्षर ले जारी होइस आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के नियम शाखा ले मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर ले ए परिपत्र जारी करे गे हवय। आदेश मं साल 2013 मं जारी अनुकंपा नियुक्ति के मूल निर्देश के हवाला देत नवा व्यवस्था ला स्पष्ट करे गे हवय। परिपत्र मं सचिव मुकेश कुमार बंसल के हस्ताक्षर हवंय, जबकि पृष्ठांकन उप सचिव एस.के. सिंह ले करे गे हवय।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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