जनमाष्टमी मं सरकार के सख्ती, शराब-मांस अउ भांग के बिक्री मं पूरा रोक
Janmashtami Dry Day Chhattisgarh : रायपुर। श्रीकृष्ण जनमाष्टमी के देखत छत्तीसगढ़ सरकार ह 4 सितंबर ला प्रदेशभर मं ड्राई डे घोषित करे हे। ए दिन शराब अउ भांग के बिक्री ऊपर पूरा रोक रही। ए संग ही नगरीय इलाका मं पशुवध गृह अउ मांस-मटन के दुकान घलो बंद रखे जाही। नियम के उल्लंघन करे वाले मन ऊपर सीधे कानूनी कार्रवाई होही।
नगरीय इलाका मं मांस के बिक्री बंद
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश के सबो नगर निगम, नगर पालिका परिषद अउ नगर पंचायत के सीमा मं आवत पशुवध गृह बंद रखे जाही। ए दिन मांस-मटन बेचइया दुकान घलो नइ खुलही।
सरकार के आदेश के पालन कराना कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त अउ नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के CMO के जिम्मेदारी रहिही। अधिकारी अपन-अपन इलाका मं आदेश के सख्ती ले पालन करइहें।
धार्मिक पर्व ला देखत पुराना नियम लागू
सरकार ह धार्मिक अउ सांस्कृतिक महत्व वाले खास अवसर मं पशुवध गृह अउ मांस बिक्री ऊपर रोक लगाय के संबंध मं जारी पुराना आदेश के हवाला दे हे। एही व्यवस्था के तहत श्रीकृष्ण जनमाष्टमी ला घलो प्रतिबंध के दायरा मं रखे गे हे।
प्रशासन ला ये सुनिश्चित करना होही कि प्रतिबंध वाले दिन कोनो पशुवध गृह या मांस-मटन के दुकान संचालित न होवय।
4 सितंबर ला शराब अउ भांग के दुकान बंद
आबकारी विभाग ह 4 सितंबर ला पूरे प्रदेश मं ड्राई डे घोषित करे हे। ए दिन देशी अउ विदेशी शराब के सबो फुटकर दुकान बंद रहिहीं। रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता अउ कंपोजिट अहाता घलो नइ खुलहीं।
भांग अउ भांगघोटा के फुटकर दुकान मं घलो बिक्री बंद रहिही।
बार मं शराब परोसना घलो बंद
ड्राई डे के दौरान खाली शराब बेचना ही बंद नइ रहिही, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल अउ दूसर लाइसेंसधारी ठिकाना मं ग्राहक मन ला शराब परोसना घलो प्रतिबंधित रहिही।
मतलब ये कि लाइसेंस होय के बाद घलो 4 सितंबर ला शराब परोस नई जा सकही।
अवैध शराब ऊपर उड़नदस्ता रखही नजर
ड्राई डे के दौरान अवैध शराब के परिवहन, भंडारण अउ बिक्री रोकने बर आबकारी विभाग के उड़नदस्ता सक्रिय रहिही। जिला, संभाग अउ राज्य स्तर के टीम मन संदिग्ध ठिकाना अउ वाहन के जांच करहीं।
अवैध कारोबार करे वाले मन ऊपर खास नजर रखे जाही।
नियम तोड़े मं जब्ती संग केस घलो
अगर कोनो जगह अवैध शराब के भंडारण, परिवहन या बिक्री पकड़ मं आवत हे, त कार्रवाई खाली सामान जब्त करे तक सीमित नइ रहिही। संबंधित आरोपी मन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण घलो दर्ज करे जाही।
विभाग ह संभावित अवैध कारोबार वाले इलाका मं सघन जांच करे के निर्देश दे हे।
जनमाष्टमी मं तीन बड़े प्रतिबंध
जनमाष्टमी के दिन नगरीय क्षेत्र मं पशुवध गृह अउ मांस-मटन के दुकान बंद रहिहीं। पूरे छत्तीसगढ़ मं शराब अउ भांग के बिक्री ऊपर रोक रहिही। ए संग ही शराब परोसना अउ अवैध शराब के भंडारण, परिवहन या बिक्री पकड़े जाए मं कानूनी कार्रवाई होही।
सरकार अउ प्रशासन ह साफ कर दे हे कि 4 सितंबर ला नियम के उल्लंघन करे वाले मन ऊपर सख्त कार्रवाई करे जाही।



