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दुर्ग अफीम कांड: FIR रद्द करे के याचिका खारिज, तभो ले भाजपा नेता विनायक ताम्रकार ला मिलिस जमानत

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दुर्ग अफीम कांड: FIR रद्द करे के याचिका खारिज, तभो ले भाजपा नेता विनायक ताम्रकार ला मिलिस जमानत

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समोदा (दुर्ग)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला म सामने आए अफीम के अवैध खेती के मामला म भाजपा नेता विनायक ताम्रकार ला हाईकोर्ट ले बड़का राहत मिले हे। हालांकि कोर्ट ह ओखर खिलाफ दर्ज FIR ला रद्द करे के मांग वाली याचिका ला खारिज कर दे हे। ओहें, मामला म ओमन ला नियमित जमानत दे दे गे हे।

इहू मामला दुर्ग जिला के ग्राम समोदा के ए, जहां करीब 5.62 एकड़ जमीन म अफीम के अवैध खेती मिले के बाद पुलिस ह कार्रवाई करे रिहिस। ए मामला म भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत कई लोगन ला आरोपी बनाए गे रिहिस।

हाईकोर्ट ह FIR रद्द करे ले करिस इनकार विनायक ताम्रकार ह अपन खिलाफ दर्ज FIR ला रद्द करे बर बिलासपुर हाईकोर्ट म याचिका लगाए रिहिस। मामला के सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ह ए आवेदन ला स्वीकार नई करिस अउ याचिका खारिज कर दिस। कोर्ट ह कहिस कि आरोपी ला निचली अदालत म सुनवाई के दौरान अपन पक्ष रखे के पूरा मौका मिलही। ए मामला के सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा अउ न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल के पीठ ह करिस।

मार्च म पुलिस ह करे रिहिस खुलासा पुलिस के मुताबिक, ग्राम समोदा म अफीम के अवैध खेती के मामला 7 मार्च 2026 ला सामने आए रिहिस। ओखर बाद जेवरा सिरसा पुलिस ह कार्रवाई करत हुए आरोपी मन ला गिरफ्तार करे रिहिस। पुलिस ह जांच पूरा करके कोर्ट म चालान घलोक पेश कर दे हे। मामला म जेल म बंद विनायक ताम्रकार ह हाईकोर्ट म दो अलग-अलग आवेदन लगाए रिहिस, जेमा एक आवेदन FIR खतम करे अउ दूसरा जमानत बर रिहिस।

बचाव पक्ष ह राखिस ए दलील विनायक ताम्रकार के कोती ले कोर्ट म कहे गिस कि अफीम के खेती म ओखर सीधा भूमिका साबित करे बर कोई प्रत्यक्ष अउ स्वतंत्र सबूत नई हे। बचाव पक्ष ह ए घलोक तर्क दिस कि संबंधित जमीन ओखर नाम म दर्ज नई रिहिस अउ ओखर कब्जा ले कोई मादक पदार्थ घलोक बरामद नई होए हे।

जांच पूरा होए ला मानिस आधार हाईकोर्ट ह जमानत देवत समय कई बात मन पे विचार करिस। कोर्ट के आघू ए बात रखे गिस कि जांच पूरा हो चुके हे अउ पुलिस आरोप पत्र घलोक दाखिल कर चुके हे। एखर अलावा ए मामला म कुछ अउ आरोपी मन ला पहली ले जमानत मिल चुके रिहिस। ए सब परिस्थिति ला देखत हुए कोर्ट ह विनायक ताम्रकार ला नियमित जमानत दे के आदेश दिस। हालांकि, FIR रद्द करे के मांग म कोर्ट ह राहत नई दिस। अब मामला के आघू के सुनवाई निचली अदालत म चलही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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