होम Chhattisgarh CG High Court Winter Vacation : बिलासपुर हाई कोर्ट म ठंड के छुट्टी सुरू: 31 दिसंबर तक अदालत बंद, जिला कोर्ट मन बर साल 2026 के कैलेंडर घलो जारी
Chhattisgarh

CG High Court Winter Vacation : बिलासपुर हाई कोर्ट म ठंड के छुट्टी सुरू: 31 दिसंबर तक अदालत बंद, जिला कोर्ट मन बर साल 2026 के कैलेंडर घलो जारी

WhatsApp Facebook
CG High Court Winter Vacation : बिलासपुर हाई कोर्ट म ठंड के छुट्टी सुरू: 31 दिसंबर तक अदालत बंद, जिला कोर्ट मन बर साल 2026 के कैलेंडर घलो जारी

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

CG High Court Winter Vacation : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट म जाड़ के छुट्टी (शीतकालीन अवकाश) सुरू हो गए हावय। रजिस्ट्रार जनरल डाहर ले जारी आदेश के मुताबिक, अब हाई कोर्ट म 31 दिसंबर तक छुट्टी रही। ए बीच वकील अउ आम जनता बर राहत के बात ये हावय कि रजिस्ट्री ऑफिस दू दिन बर खुले रही।

CG High Court Winter Vacation : रजिस्ट्री म दू दिन होही काम
हाई कोर्ट म सुनवाई तो बंद हो गए हे, पर 23 अउ 24 दिसंबर के रजिस्ट्री ऑफिस खुले रही। ए दू दिन म नवा याचिका (नवा केस) जमा करे जा सकही। एकर बाद 26 ले 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री घलो पूरी तरह ले बंद हो जाही। हाई कोर्ट म फेर ले कामकाज 1 जनवरी 2026 ले सुरू होही।

read more : CG Youth Festival 2025 : आज ले राज्य युवा महोत्सव के धूम, 3000 युवा मन देखाहीं अपन कला…

जिला कोर्ट मन बर साल 2026 के छुट्टी के लिस्ट
हाई कोर्ट ह छत्तीसगढ़ के जम्मो जिला अदालत मन बर साल 2026 के कैलेंडर घलो जारी कर दे हावय। ए कैलेंडर म तिहार, राष्ट्रीय परब अउ शनिवार के छुट्टी के जानकारी दे गे हे:

शनिवार के छुट्टी: जिला कोर्ट मन म हर महिना के दूसर अउ तीसर शनिवार के छुट्टी रही।

घाम के छुट्टी (Summer Vacation): साल 2026 म 18 मई ले 12 जून तक घाम के छुट्टी रही।

जाड़ के छुट्टी: अगू साल (2026) म 24 दिसंबर ले 31 दिसंबर तक छुट्टी रही।

नियम: ईद, बकरीद अउ मोहर्रम के छुट्टी ह चंदा दिखे के हिसाब ले बदल सकथे। स्थानीय छुट्टी मन के फैसला कलेक्टर के आदेश के बाद होही।

हाई कोर्ट डाहर ले जारी ए कैलेंडर म करमचारी मन बर 3 वैकल्पिक छुट्टी अउ जज मन बर 15 दिन के छुट्टी के बेवस्था करे गे हावय।

🔴
OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
दोस्तों के साथ साझा करें
Editor
लेखकEditor
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)