परिवहन SI भर्ती के नियम बदलिस, कांस्टेबल अउ हेड कांस्टेबल अब सीमित परीक्षा ले बाहर
CG Transport SI Recruitment Rules : रायपुर। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग मं परिवहन उप निरीक्षक यानी ट्रांसपोर्ट SI के भर्ती अउ पदोन्नति के नियम मं बदलाव करे गे हवय। नवा नियम के मुताबिक विभाग मं स्वीकृत 74 पद ला अब तीन तरीका ले भरे जाही। 50 फीसदी पद सीधा भर्ती ले, 35 फीसदी पद पदोन्नति ले अउ 15 फीसदी पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाही। नवा नियम तत्काल प्रभाव ले लागू कर दे गे हवंय।
CGPSC ले होही 50 फीसदी सीधी भर्ती
नवा व्यवस्था के तहत परिवहन उप निरीक्षक के 50 फीसदी पद सीधा भर्ती ले भरे जाही। ए भर्ती के जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के रहिही। बाकी 35 फीसदी पद विभाग मं काम करत कर्मचारी मन के पदोन्नति के जरिए भरे जाही।
वहीं 15 फीसदी पद खातिर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ले जाही। ए परीक्षा के दायरा अब पहिले के मुकाबले सीमित कर दे गे हवय।
अब खाली लिपिक वर्ग के कर्मचारी दे सकहीं परीक्षा
नवा नियम मं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के मौका परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारी मन ल मिलही। विभाग मं काम करे वाला हर कर्मचारी ए परीक्षा मं शामिल नई हो सकही।
सबले बड़े बदलाव ये हवय कि अब कांस्टेबल अउ हेड कांस्टेबल वर्ग के कर्मचारी मन ए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के दौड़ ले बाहर हो गे हवंय। पुराना नियम मं इन वर्ग के कर्मचारी मन ल घलो ए परीक्षा मं शामिल होय के पात्रता मिलत रहिस।
10 साल के नियमित सेवा जरूरी
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा मं शामिल होय बर लिपिक वर्गीय कर्मचारी ल कुछ जरूरी शर्त पूरा करना होही। कर्मचारी के परिवीक्षा अवधि पूरा होय जरूरी हवय। ए के बाद कम से कम 10 साल के नियमित सेवा पूरा करे रहना चाही।
नियम मं ये सेवा स्थायी या स्थानापन्न हैसियत मं करे गे होय के बात कही गे हवय। यानी पात्रता पूरा करे बिना कर्मचारी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा मं शामिल नई हो सकही।
74 पद के तीन हिस्सा मं होही भर्ती
परिवहन उप निरीक्षक के कुल 74 स्वीकृत पद के नवा कोटा के हिसाब ले करीब 37 पद सीधा भर्ती ले भरे जाही। 26 पद विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाही, जबकि 11 पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम ले भरे जाही।
ए बदलाव के बाद सामान्य अभ्यर्थी अउ विभागीय कर्मचारी मन बर SI भर्ती के अलग-अलग रास्ता तय हो गे हवय। सीधी भर्ती के पद CGPSC के माध्यम ले भरे जाही, जबकि पदोन्नति अउ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के पद विभागीय प्रक्रिया के तहत पूरा करे जाही।



