गैस पाइपलाइन खुदाई में टूटी पेयजल लाइन, नगर निगम ने लगाया 3.19 लाख जुर्माना
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 2 अंतर्गत फाफाडीह चौक और देवेंद्र नगर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य करने वाली एजेंसी एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही 3 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नगर निगम के अनुसार, एजेंसी द्वारा नियमों का पालन किए बिना की जा रही खुदाई के दौरान देवेंद्र नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई और स्थानीय नागरिकों को जलसंकट का सामना करना पड़ा।
वहीं, फाफाडीह चौक क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई से मुख्य सड़क के किनारे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे आवागमन प्रभावित होने के साथ ही आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की स्थिति के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।
नगर निगम ने जनसुविधाओं को प्रभावित करने और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन क्रमांक 2 के जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय ने संबंधित एजेंसी एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एजेंसी पर 3 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम ने संबंधित एजेंसी से मामले में जवाब भी मांगा है।
नगर पालिक निगम रायपुर ने स्पष्ट किया है कि शहर की बुनियादी सुविधाओं, सड़कों और नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। निगम ने कहा है कि बिना पूर्व अनुमति कार्य करने या लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
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Source: Ekhabri


