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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ल हाईकोर्ट ले बड़ झटका, दरगाह अऊ उर्स म डीजे बैन वाले आदेश म लगिस रोक

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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ल हाईकोर्ट ले बड़ झटका, दरगाह अऊ उर्स म डीजे बैन वाले आदेश म लगिस रोक

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wqqf board high court chhattisgarh : बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ल हाईकोर्ट ले बड़ झटका लगे हे। हाईकोर्ट ह वक्फ बोर्ड कोति ले 11 जून 2026 के जारी ओ आदेश म अंतरिम रोक लगा दे हे, जेमा प्रदेश के दरगाह मन, उर्स अऊ दूसर मजहबी कार्यक्रम मन म डीजे, धूमाल, नाच-गाना समेत कतकोन गतिविधि मन म पाबंदी लगाए के निर्देश दे गे रहिस। ये मामला के सुनवई हाईकोर्ट म जस्टिस ए.के. प्रसाद के एकलपीठ म होईस।

दरअसल, वक्फ बोर्ड ह प्रदेश के सबो दरगाह, उर्स अऊ मजहबी जलसा मन म डीजे बजाय बर रोक लगाय रहिस। जारी फरमान म नाच-गाना, डीजे अऊ धूमाल के उपयोग म पाबंदी लगाए बर दिशा-निर्देश जारी करे गे रहिस। ये आदेश ल नई माने म पचास हजार रुपिया जुर्माना के नियम घलो बनाए गे रहिस। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ह ये फरमान जारी करे रहिस।

वक्फ बोर्ड के ये फरमान ले दुखी होके सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद कोति ले वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ह हाईकोर्ट म याचिका (पिटीशन) लगाय रहिस, जेमा वक्फ बोर्ड के आदेश ल चुनौती दे गे रहिस।

हाईकोर्ट म रिट पिटीशन लगाके कहे गीस कि वक्फ बोर्ड के ये फरमान ओकर अधिकार क्षेत्र ले बाहिर जाके दे गे हे। वक्फ बोर्ड ल अइसन आदेश जारी करे के कोनो अधिकार नई हे। जस्टिस ए.के. प्रसाद के बेंच ह आज ये मामला म याचिकाकर्ता कोति के बात ल सही मानत हुए वक्फ बोर्ड कोति ले जारी फरमान म रोक लगा दे हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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