Tobacco Tax Increase 2026 : महंगा होही बीड़ी, सिगरेट अउ पान मसाला, कब ले लागू होही नवा रेट, जानव का हे सरकार के तैयारी
Tobacco Tax Increase 2026 : नई दिल्ली/रायपुर: अगर आप मन घलो पान मसाला, गुटखा या सिगरेट के सेवन करथव, त अपन जेब ढीली करे बर तइयार हो जाव। केंद्र सरकार ह तंबाकू ले बने जम्मों सामान मन मं टैक्स के ढांचा ला बदल दे हे। 1 फरवरी 2026 ले तंबाकू अउ पान मसाला मं ‘जीएसटी कंपनसेशन सेस’ खत्म हो जाही अउ ओखर जगह मं नवा हेल्थ सेस अउ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) लागू हो जाही।
Tobacco Tax Increase 2026 : का-का होही बदलाव?
सरकारी जानकारी के मुताबिक, 1 फरवरी ले पान मसाला, सिगरेट अउ तंबाकू जइसन सामान मं 40 फीसदी के दर ले जीएसटी लगही। ओही कोती, बीड़ी मं 18 फीसदी जीएसटी तय करे गे हे। एखर अलावा, पान मसाला मं ‘हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस’ लगाय जाही, जबकि तंबाकू मं अलग ले एक्साइज ड्यूटी लगही। मतलब ये हे कि अब ये नशीला चीज मन ला खरीदना पहिली ले जादा महंगा परही।
संसद ले मिल गे हे मंजूरी
वित्त मंत्रालय ह चबाय वाला तंबाकू, जर्दा अउ गुटखा पैकिंग मशीन ले जुड़े नवा नियम (2026) ला अधिसूचित कर दे हे। असल मं, पिछले दिसंबर मं ही संसद ह एखर ले जुड़े दो ठन बिल ला मंजूरी दे दे रहिस। सरकार के कहना हे कि अइसन हानिकारक चीज मन मं भारी टैक्स लगाय ले ‘पब्लिक हेल्थ’ मं सुधार होही अउ राजस्व मं घलो बढ़ोत्तरी होही।
शेयर बाजार मं मची खलबली
सरकार के ए फैसला के असर सीधा सिगरेट अउ तंबाकू बनाय वाला कंपनी मन के शेयर मं दिखिस। दिग्गज कंपनी ITC (जउन गोल्ड फ्लेक बनाथे) के शेयर मं 10 फीसदी के गिरावट आईस अउ ओखर कीमत 365 रुपया तक गिर गे। ओही कोती, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (मार्लबोरो के डिस्ट्रीब्यूटर) के शेयर मं त 15 फीसदी ले जादा के गिरावट दर्ज करे गे हे। निवेशक मन ला डर हे कि दाम बढ़े ले एखर बिक्री मं कमी आ सकत हे।
नवा नियम के असर
1 फरवरी ले जब ये नवा सेस अउ ड्यूटी लागू होही, त फुटकर बाजार मं बीड़ी, सिगरेट अउ पान मसाला के दाम बढ़ जाही। सरकार ह ये कदम जन स्वास्थ्य ला ध्यान मं रख के उठाए हे, ताकि लोगन मन अइसन नशीला चीज मन ले दूर रहंय।



