RERA Chhattisgarh : रायपुर के बड़े बिल्डर ऊपर रेरा के गाज : 10 लाख रूपया के जुर्माना…..
RERA Chhattisgarh : रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ह रायपुर के ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ प्रोजेक्ट के प्रमोटर ऊपर कड़ा कार्रवाई करे हे। नियम मन के उल्लंघन करे के सेती बिल्डर ऊपर 10 लाख रूपया के आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाए गे हे। रेरा ह अपन सुनवाई म पाइस कि प्रोजेक्ट म विकास के काम मन ला नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ले पास (स्वीकृत) ले-आउट के हिसाब ले नई करे गे रिहिस।
RERA Chhattisgarh : का रिहिस मामला?
जांच म पता चलिस कि बिल्डर ह स्वीकृत ले-आउट ले हटके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण कर दे रिहिस। ए ह रेरा अधिनियम के धारा 14 (1) के सीधा-सीधा उल्लंघन आय। नियम के मुताबिक, कोनो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास उही नक्शा अऊ ले-आउट के हिसाब ले होना चईये जेला सक्षम अधिकारी मन ह पास करे हें।
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काबर नई तोड़े गे एसटीपी?
रेरा ह ए बात ला घलो धियान म राखिस कि अभी ओ एसटीपी (STP) के उपयोग उहां रहेइया लोगन मन (आबंटिती) करत हें। अगर अभी ओला तोड़े जाई त लोगन मन ला परेशानी हो सकत हे। एखरे सेती जनहित ला देखत हुए रेरा ह एसटीपी ला तोड़े के आदेश त नई दिस, फेर नक्शा ले हटके काम करे ला गंभीर मामला मानत हुए बिल्डर ऊपर 10 लाख के भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिस।
छत्तीसगढ़ रेरा ह साफ कहि दे हे कि बिना कोनो अनुमति के अगर ले-आउट म बदलाव करे जाई, त ओला गंभीर अपराध माने जाही अऊ अइसने सख्त कार्रवाई करे जाही।



