सावधान! रायपुर म अब कैमरा काटही ई-चालान: 90 दिन म जुरमाना नहीं भरे म जाना पड़ही सीधा कोर्ट
Raipur News Traffic Rules : रायपुर। राजधानी रायपुर म अब ट्रैफिक नियम तोड़ेइया मन के खैर नहीं हे। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ह साफ कर दे हें कि अब सड़क म पुलिस वाले मन ह जुरमाना नहीं वसूलहीं, बल्कि आईटीएमएस (ITMS) कैमरा के मदद ले सीधा ई-चालान काटे जाही। रविवार के दिन कमांड सेंटर के जाइजा लेवत कमिश्नर ह खराब कैमरा मन ल तुरत सुधारे के आदेश दिस हे।
अब नवा नियम के मुताबिक, कूनो घलो गाड़ी वाला ह नियम तोड़ही त ओखर मोबाइल अउ वाट्सएप म चालान के जानकारी अनिवार्य रूप ले भेजे जाही। अगर कूनो मनखे 90 दिन के भीतर जुरमाना के पैसा नहीं भरही, त ओखर मामला ल सीधा कोर्ट म पेस कर दे जाही। कोर्ट भेजे ले पहिली गाड़ी मालिक ल एक आखरी नोटिस घलो दियय जाही।
रुक जाही लाइसेंस अउ बीमा के काम पुलिस कमिश्नर ह परिवहन विभाग (RTO) ले तालमेल बनाके अइसन सिस्टम तइयार करे बर कहिस हे, जेखर ले जुरमाना नहीं भरे म गाड़ी मालिक के लाइसेंस रिन्यूअल, परमिट, फिटनेस, अउ बीमा जइसन जरूरी काम मन ल रोक दे जाही। जब तक ई-चालान के पैसा नहीं भरे जाही, तब तक परिवहन संबंधी कूनो घलो सेवा के लाभ नहीं मिलही। एखर ले लोगन मन म ट्रैफिक नियम के डर रही अउ ओ मन कायदे ले गाड़ी चलाहीं।
नसा अउ नो-एंट्री म कड़ाई कमिश्नर ह ये घलो कहिस कि नसा म गाड़ी चलाय वाला मन के एल्कोमीटर ले जांच कर के सीधा कोर्ट चालान भेजे जाय। उहें नो-एंट्री के नियम तोड़े म घलो कूनो रियायत नहीं दियय जाही। ए निरिक्षण के बखत एसीपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, सतीश ठाकुर अउ आन अधिकारी मन घलो मौजूद रहिन।



