सूचना आयुक्त के नियुक्ति मं हाइकोर्ट हटाइस अपन रोक: 25 साल के अनुभव के शर्त ऊपर कोई आपत्ति नहीं
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ह राज्य सरकार के सूचना आयुक्त नियुक्ति ऊपर लगाय गे रोक ला हटाइस हे। हाइकोर्ट कहिस के 25 साल के अनुभव के शर्त रखे जाना शासन के अधिकार मं आवत हे, अउ ये मं अदालत दखल झन दे सकय।
दरअसल, कुछ याचिकाकरता मन ये शर्त के खिलाफ हाइकोर्ट मं आवेदन देवत रहिन। उन मन कहिन के 25 साल के अनुभव के शर्त अनुचित हे अउ कई पात्र उमेदवार मन के अवसर ला सीमित करत हे।
मामला के सुनवाई मं न्यायालय कहिस के शासन के नीति निर्धारण मं न्यायालय दखल झन देवय, जऊन फैसला शासन के विवेकाधिकार मं आवत हे। ये बात ला मानत हाइकोर्ट ले सबो याचिका ला खारिज कर देहे।
हाइकोर्ट के फैसला के बाद अब सूचना आयुक्त के नियुक्ति के प्रक्रिया आगू बढ़ सके हे। शासन विभाग जल्दे नियुक्ति के अंतिम सूची जारी करे के संभावना बताय जात हे।
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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
OneChhattisgarh.Com




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