होम Chhattisgarh सूचना आयुक्त के नियुक्ति मं हाइकोर्ट हटाइस अपन रोक: 25 साल के अनुभव के शर्त ऊपर कोई आपत्ति नहीं
Chhattisgarh

सूचना आयुक्त के नियुक्ति मं हाइकोर्ट हटाइस अपन रोक: 25 साल के अनुभव के शर्त ऊपर कोई आपत्ति नहीं

WhatsApp Facebook
सूचना आयुक्त के नियुक्ति मं हाइकोर्ट हटाइस अपन रोक: 25 साल के अनुभव के शर्त ऊपर कोई आपत्ति नहीं

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ह राज्य सरकार के सूचना आयुक्त नियुक्ति ऊपर लगाय गे रोक ला हटाइस हे। हाइकोर्ट कहिस के 25 साल के अनुभव के शर्त रखे जाना शासन के अधिकार मं आवत हे, अउ ये मं अदालत दखल झन दे सकय।

दरअसल, कुछ याचिकाकरता मन ये शर्त के खिलाफ हाइकोर्ट मं आवेदन देवत रहिन। उन मन कहिन के 25 साल के अनुभव के शर्त अनुचित हे अउ कई पात्र उमेदवार मन के अवसर ला सीमित करत हे।

मामला के सुनवाई मं न्यायालय कहिस के शासन के नीति निर्धारण मं न्यायालय दखल झन देवय, जऊन फैसला शासन के विवेकाधिकार मं आवत हे। ये बात ला मानत हाइकोर्ट ले सबो याचिका ला खारिज कर देहे।

हाइकोर्ट के फैसला के बाद अब सूचना आयुक्त के नियुक्ति के प्रक्रिया आगू बढ़ सके हे। शासन विभाग जल्दे नियुक्ति के अंतिम सूची जारी करे के संभावना बताय जात हे।

🔴
OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
दोस्तों के साथ साझा करें
Vartika
लेखकVartika
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)

Post Comment