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हवाई यात्री मन बर बड़े खबर: अब टिकट कैंसिल करे मा नई होवय देरी, 14 दिन मा मिलही रिहफंड, जानव डीजीसीए के नवा नियम

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Flight Ticket Refund Rules : नई दिल्ली। अगर आप मन हवाई जहाज मा घूमे बर टिकट बुक कराए हव अउ कउनों कारण ले ओला कैंसिल करे बर पड़त हे, त अब घबराय के कउनों बात नई हे। अक्सर देखाय जाथे कि टिकट कैंसिल कराए के बाद पइसा बर हफ्ता-हफ्ता भर अगोरे बर पड़त रिहिस, फेर अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ह कड़ा नियम बना दे हे। अब कउनों भी एयरलाइन कंपनी मनमानी नई कर सकंय अउ ओ मन ल तय समय मा पइसा लहुटाना ही पड़ही।

14 दिन मा पइसा लहुटाना होही अनिवार्य

DGCA के नवा नियम के मुताबिक, टिकट कैंसिल होय के बाद एयरलाइन कंपनी ल 14 वर्किंग डेज (कामकाजी दिन) के भीतर यात्री के पइसा वापस करना जरूरी हे। अब कंपनी ये कहके पल्ला नई झाड़ सकय कि आप ह टिकट कउनों एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल ले बुक कराए हव। पइसा लहुटाय के पूरा जिम्मेदारी एयरलाइन के ही होही, काबर कि नियम के मुताबिक एजेंट ह कंपनी के ही प्रतिनिधि माने जाथे।

नाम सुधारे बर अब नई लगय कउनों फीस

अक्सर हड़बड़ी मा टिकट बुक करत समय नाम के स्पेलिंग गलत हो जाथे, जेला सुधारे बर पहिले भारी जुर्माना भरे बर पड़त रिहिस। फेर अब नियम बदल गे हे। अगर आप मन टिकट बुक करे के 24 घंटा के भीतर नाम मा गलती (Typo Error) ल सुधारे के सूचना देथव, त एयरलाइन कंपनी एकर बर कउनों एक्स्ट्रा चार्ज नई ले सकय। एकर संग ही, अगर कउनों यात्री या ओकर परिवार के सदस्य अचानक बीमार हो जाथे अउ अस्पताल मा भर्ती होय बर पड़थे, त कंपनी ल पूरा रिफंड या क्रेडिट शेल के सुविधा देना होही।

पइसा नई मिलिस त कहाँ करव शिकायत?

अगर टिकट कैंसिल करे के 14 दिन बाद घलो आप मन के खाता मा पइसा नई आवत हे, त आप मन चुप झन बैठव। सबले पहिले एयरलाइन के कस्टमर केयर मा लिखित शिकायत करव। अगर उहाँ ले कउनों समाधान नई मिलय, त आप मन DGCA के शिकायत पोर्टल (AirSewa) मा जाके अपनी बात रख सकथव। नियम के उल्लंघन करे वाले कंपनी मन ऊपर DGCA ह भारी जुर्माना अउ सख्त कार्रवाई कर सकथे।

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