बैंक ऑफ इंडिया म 36.79 लाख के वित्तीय गड़बड़ी, पूर्व शाखा प्रबंधक के खिलाफ EOW-ACB ह पेश करिस 1500 पन्ना के चालान!
कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला म बैंक ऑफ इंडिया के बड़े डोंगर शाखा म 36 लाख 79 हजार 323 रुपए के वित्तीय अनियमितता के मामला सामने आए हे। ए मामला म राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अउ एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW-ACB) रायपुर ह बड़ी कार्रवाई करत तत्कालीन शाखा प्रबंधक भावेश विश्वकर्मा के खिलाफ विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव म करीब 1500 पन्ना के चालान पेश कर दिस हे। जांच म बैंक के अलग-अलग खाता मन ले बिना अनुमति रकम निकालके दूसर खाता म ट्रांसफर करे के मामला सामने आए हे।
दूसर अधिकारी मन के यूजर आईडी अउ पासवर्ड के दुरुपयोग के आरोप
जांच के मुताबिक, भावेश विश्वकर्मा ह 25 जून 2019 ले 18 जनवरी 2022 तक बैंक ऑफ इंडिया के बड़े डोंगर शाखा म शाखा प्रबंधक के पद म पदस्थ रहिस। आरोप हे कि ए दौरान ओह दूसर बैंक अधिकारी मन के जानकारी अउ सहमति के बिना ओमन के यूजर आईडी अउ पासवर्ड के इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग करिस विवेचना म बैंक के कार्यालय खाता, फसल बीमा खाता, ग्राहक मन के बचत अउ लोन खाता के संग स्वयं सहायता समूह मन के खाता ले घलो बिना अनुमति रकम ट्रांसफर करे के बात सामने आए हे।
36 लाख 79 हजार रुपए दूसर खाता म ट्रांसफर करे के आरोप
EOW-ACB के जांच मुताबिक, बैंक के अलग-अलग खाता मन ले कुल 36 लाख 79 हजार 323 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के कोंडागांव शाखा म आरोपी के निजी खाता समेत दूसर खाता मन म ट्रांसफर करे गिस। जांच एजेंसी ह ए ले जुड़े बैंकिंग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अउ गवाह मन के बयान के बारीकी ले जांच करिस।
4 अप्रैल 2022 ला दर्ज होए रहिस अपराध
मामला सामने आए के बाद भावेश विश्वकर्मा के खिलाफ 4 अप्रैल 2022 ला अपराध दर्ज करे गे रहिस। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संशोधित धारा 13(1)(क) अउ 13(2) के संग भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू करे गे रहिस। जांच के दौरान मिले दस्तावेज अउ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मन के आधार म EOW-ACB ह अभियोजन बर पर्याप्त साक्ष्य मिले के बात कहे हे। एकर बाद जांच एजेंसी ह कोंडागांव के विशेष न्यायालय म करीब 1500 पन्ना के अभियोग पत्र पेश कर दिस हे।
सितंबर 2022 म नौकरी ले होगे रहिस बर्खास्त
बैंक ऑफ इंडिया ह ए मामला म अपन स्तर म घलो विभागीय जांच अउ कार्रवाई करे रहिस। बैंक प्रबंधन ह 27 सितंबर 2022 ला भावेश विश्वकर्मा ला सेवा ले बर्खास्त कर दिस रहिस। अब EOW-ACB डहर ले विशेष न्यायालय म चालान पेश करे जाए के बाद मामला म आगू के न्यायिक प्रक्रिया चलही।
नोट: ए मामला म आरोपी ऊपर लगे आरोप न्यायालय म विचाराधीन हें। दोष सिद्ध होए या नइ होए के अंतिम फैसला अदालत ह साक्ष्य अउ सुनवाई के आधार म करही।



