नौकरी मं पूर्व सैनिक मन के कोटा खत्म? खाली पद अब आगू नई बढ़ही
Ex Servicemen Reservation Chhattisgarh : रायपुर। छत्तीसगढ़ मं सरकारी नौकरी के तैयारी करत भूतपूर्व सैनिक मन बर आरक्षित पद ल लेके सरकार ह स्थिति साफ कर दी हे। सामान्य प्रशासन विभाग ले जारी आदेश मं कहे गे हे कि सीधी भर्ती के बखत अगर पूर्व सैनिक वर्ग के पात्र अभ्यर्थी नई मिलय, त खाली पद ल अगला भर्ती साल बर कैरी फॉरवर्ड नई करे जाही। मतलब, आरक्षित पद खाली रहि गे त ओला अगली भर्ती मं जोड़के रखे के व्यवस्था नई रहिही। ए पद मं नियम के मुताबिक दूसर पात्र अभ्यर्थी मन ल मौका मिल सकही।
अगला भर्ती मं नई जुड़ही खाली सीट
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश मं छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक मन बर लागू आरक्षण नियम के हवाला देके स्थिति स्पष्ट करे गे हे। नियम के मुताबिक, सीधी भर्ती मं विज्ञापित पद बर अगर पूर्व सैनिक वर्ग के पात्र उम्मीदवार नई मिलय, त ओ पद ल अगला भर्ती साल मं आगू नई बढ़ाय जाही।
यानी कोनो भर्ती मं पूर्व सैनिक मन बर तय सीट खाली रहि गे, त ओ सीट अगला भर्ती मं अपन आप ओही वर्ग बर नई जुड़ही। विभाग ह ए संबंध मं चलत आ अस्पष्टता ल दूर करे के कोशिश करे हे।
मेरिट के आधार मं दूसर अभ्यर्थी मन ल मौका
आदेश के मुताबिक, अगर पूर्व सैनिक वर्ग के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नई होहीं, त संबंधित पद ल सामान्य या गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी मन ले भरे जा सकही। ए चयन प्रावीण्य सूची यानी मेरिट के आधार मं करे जाही।
ए नियम के असर ओ भर्ती मं पड़ही, जिहां पूर्व सैनिक मन बर पद आरक्षित रखे जाथे, फेर पर्याप्त पात्र उम्मीदवार नई मिल पाथें। अइसन हालत मं पद ल अगला साल तक खाली रखे के बजाय ओही भर्ती प्रक्रिया मं दूसर पात्र उम्मीदवार मन ल मौका देय जा सकही।
NOC बर दफ्तर के चक्कर नई काटना पड़ही
विभाग ह ए बात ल घलो साफ कर दी हे कि अइसन पद ल दूसर अभ्यर्थी ले भरे बर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या कोनो दूसर कार्यालय ले अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना जरूरी नई होही।
मतलब, पूर्व सैनिक वर्ग के पात्र उम्मीदवार नई मिलय त खाली पद ल दूसर योग्य अभ्यर्थी ले भरे बर अलग ले NOC लेय के बाध्यता नई रहिही। ए ले भर्ती प्रक्रिया मं होवत अतिरिक्त कागजी कार्रवाई कुछ कम हो सकही।
सामान्य प्रशासन विभाग ले लिखित स्पष्टीकरण
ए संबंध मं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के स्तर ले लिखित स्पष्टीकरण जारी करे गे हे। ए मं राज्य के सिविल सेवा अउ तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पद मं भूतपूर्व सैनिक मन बर लागू आरक्षण के प्रावधान ल स्पष्ट करे गे हे।
हालांकि, भर्ती के विज्ञापन, खाली पद के संख्या अउ लागू नियम के हिसाब ले अलग-अलग भर्ती मं एकर असर अलग हो सकथे। विभाग के ए स्पष्टीकरण खासकर आरक्षित पद ल अगला भर्ती साल मं ले जाए अउ खाली पद मं दूसर अभ्यर्थी मन के चयन ल लेके स्थिति साफ करथे।



