दुर्ग लोकसभा चुनाव मामला: भूपेश बघेल के अर्जी खारिज, विजय बघेल के चुनाव याचिका म अब आगे होही सुनवाई
Durg Lok Sabha Election Case : बिलासपुर, 17 सितंबर 2026। दुर्ग लोकसभा चुनाव ले जुड़े मामला म छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वो अर्जी ला खारिज कर दे हे, जेमे भाजपा सांसद विजय बघेल के चुनाव याचिका ला शुरुआती स्तर म ही खारिज करे के मांग करे गे रहिस। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के कोर्ट ह आवेदन ला नामंजूर कर दे हे।
ए आदेश के बाद विजय बघेल के चुनाव याचिका अब आगे के न्यायिक प्रक्रिया म चलत रहिही। याचिका म साक्ष्य दर्ज होही अउ दुनों पक्ष के दलील सुने जाही। हालांकि, कोर्ट के ए आदेश ले चुनाव याचिका म लगाए गे आरोप सही साबित होगे हें, अइसने नइ हे। अंतिम फैसला आगे के सुनवाई अउ साक्ष्य के आधार म होही।
2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव ले जुड़ा हे मामला
विजय बघेल ह 2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव ला लेकर हाईकोर्ट म चुनाव याचिका दायर करे हें। ए याचिका ला शुरुआती स्तर म ही खत्म करवाए बर भूपेश बघेल के ओर ले सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश करे गे रहिस। आवेदन म लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 86(1) के घलो हवाला दे गे रहिस।
दुनों पक्ष के दलील सुने के बाद हाईकोर्ट ह आवेदन ऊपर आदेश दे बर 17 सितंबर के तारीख तय करे रहिस। अब कोर्ट ह आवेदन ला खारिज कर दे हे।
10 सितंबर ला साक्ष्य दर्ज करे के रहिस तारीख
18 अगस्त 2026 ला अधिवक्ता मन के मौजूदगी म चुनाव याचिका म याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करे बर 10 सितंबर के तारीख तय करे गे रहिस। तय तारीख म विजय बघेल अउ ओकर गवाह सौरभ दुबे व्यक्तिगत रूप ले हाईकोर्ट पहुंचे रहिन।
सुनवाई शुरू होय के बाद भूपेश बघेल के ओर ले बताए गे कि 9 सितंबर ला आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल करे गे हे। ए आवेदन के चलते उस दिन चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज नइ हो सकिस।
विजय बघेल ह ओही दिन दाखिल करिन जवाब
भूपेश बघेल के ओर ले आवेदन पेश करे के बाद विजय बघेल के ओर ले ओही दिन जवाब दाखिल कर दे गे। दुनों पक्ष के सहमति ले कोर्ट ह आवेदन ऊपर तत्काल सुनवाई करे।
भूपेश बघेल के ओर ले अधिवक्ता मयंक जैन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम ले पेश होए रहिन। वहीं विजय बघेल के ओर ले वरिष्ठ अधिवक्ता टीके झा समेत दूसर अधिवक्ता मन ह पैरवी करिन।
अब आगे बढ़ही चुनाव याचिका के प्रक्रिया
हाईकोर्ट ह भूपेश बघेल के आवेदन खारिज कर दे हे। एखर बाद विजय बघेल के चुनाव याचिका शुरुआती आपत्ति के आधार म खत्म नइ होइस। अब मामला आगे साक्ष्य अउ सुनवाई के चरण म जाही।
आगे दुनों पक्ष के साक्ष्य अउ दलील सुने के बाद कोर्ट ह चुनाव याचिका के अंतिम फैसला करही। फिलहाल ए आदेश ला चुनाव याचिका के अंतिम फैसला नइ माने जा सकय।



