होम Technology Disha Salian Death Case: 6 साल बाद बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट, जानें क्या हुआ था 8 जून 2020 को दिशा के साथ
Technology

Disha Salian Death Case: 6 साल बाद बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट, जानें क्या हुआ था 8 जून 2020 को दिशा के साथ

WhatsApp Facebook
Disha Salian Death Case: 6 साल बाद बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट, जानें क्या हुआ था 8 जून 2020 को दिशा के साथ

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

37589-disha-salian-death-case-cbi-fir-bombay-high-court-order Disha Salian Death Case: 6 साल बाद बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट, जानें क्या हुआ था 8 जून 2020 को दिशा के साथ

Disha Salian Death Case: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में करीब छह साल बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को पहले दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और उसके बाद FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा है। साथ ही मालवणी पुलिस स्टेशन को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड CBI को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

दिशा सालियान की मौत मामले में क्या है पूरा मामला?

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई में मौत हुई थी। वह सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थीं और कुछ समय तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रही थीं।

दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच कथित संबंध को लेकर पिछले कई वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, दोनों मामलों के बीच किसी आपराधिक संबंध का अंतिम निष्कर्ष जांच से ही सामने आ सकता है।

पिता की याचिका पर आया CBI जांच का आदेश

CBI जांच का यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर आया है। याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया था कि परिवार की ओर से हत्या के आरोप लगाए जाने के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय Accidental Death Report (ADR) दर्ज की थी।

अदालत के सामने यह भी मुद्दा आया कि दिशा सालियान की मौत के करीब पांच साल बाद तक उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ADR की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

CBI पहले दर्ज करेगी पिता का बयान, फिर होगी FIR

बुधवार को जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने मामले में CBI जांच का आदेश दिया।

कोर्ट के निर्देश के अनुसार, CBI सबसे पहले दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करेगी। इसके बाद मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। जांच के लिए CBI की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा मालवणी पुलिस स्टेशन को दिशा सालियान की मौत से संबंधित सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और जांच सामग्री CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

बिना सबूत किसी को आरोपी नहीं बनाया जाए: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति को महज आरोपों के आधार पर आरोपी नहीं माना जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सामग्री या सबूत सामने आने के बाद ही उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि CBI जांच के दौरान जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बिना ठोस आधार के किसी को आरोपी नहीं बनाया जाएगा।

दिशा सालियान के पिता के वकील ने क्या कहा?

दिशा सालियान के पिता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील निलेश ओझा ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि अदालत ने CBI को सतीश सालियान का बयान दर्ज करने, FIR दर्ज करने और वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच करने का निर्देश दिया है।

वकील के मुताबिक, अगर जांच पूरी होने के बाद CBI मामले में नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल करती है, तो याचिकाकर्ता को उस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने और प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार रहेगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पहले यह आरोप लगाया गया था कि मामले में प्रभावशाली लोगों की कथित संलिप्तता और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका के कारण जांच प्रभावित हुई। FIR दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस समेत अन्य कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने का दावा भी किया गया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। वह सेलिब्रिटी मैनेजर के रूप में काम करती थीं और बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के साथ काम कर चुकी थीं। उनकी मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर भी देशभर में लंबे समय तक चर्चा हुई थी। अब दिशा सालियान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद इस मामले की जांच एक बार फिर सुर्खियों में है।

फिलहाल CBI की जांच शुरू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दिशा सालियान की मौत के मामले में क्या परिस्थितियां सामने आती हैं और किसी आपराधिक साजिश या अन्य अपराध के संबंध में कोई ठोस सबूत मिलता है या नहीं।

Source: Nishaanebaz

Nishaanebaz
मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
मूल लेख पढ़ें ↗
दोस्तों के साथ साझा करें
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)