स्पीड पोस्ट से टाइम म नई पहुँचीस नौकरी के आवेदन, उपभोक्ता आयोग ह डाक विभाग ला दीस हर्जाना देके आदेश
chhattisgarh post office penalty : बलौदाबाजार: स्पीड पोस्ट से भेजे गए संविदा नौकरी के एक नहीं बल्कि तीन-तीन ठन आवेदन मन ला डाक विभाग ह टेम म नहीं पहुंचा पाइस। हताश-परेशान आवेदक ह उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग म अर्जी लगाइस। आयोग ह पूरा मामला ला सुने के बाद डाक विभाग ला सेवा म कमी के दोषी मानिस अऊ डाक शुल्क के साथ परिवादी ला मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देके आदेश जारी करे हे।
लवन के रहने वाली परिवादिनी पूनम चौहान ह तीन अलग-अलग पद म संविदा नियुक्ति बर आवेदन पत्र लवन डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिया 12 मार्च 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ला भेजे रहीस। आवेदन पत्र पहुंचे के आखिरी तारीख 17 मई 2025 रहीस, पर समयावधि बीते के बाद 19 मई ला बंद लिफाफा म मिले आवेदन मन ला सीएमएचओ कार्यालय ह लेहे से इंकार कर दीस अऊ वापस भेज दीस।
डाक विभाग के लापरवाही के सेती परिवादिनी ह ओ संविदा पद मन म से एक पद म भर्ती होए के मौका ला गंवा दीस। एकर ऊपर परिवादिनी ह सही टेम म डाक नहीं पहुंचे अऊ डाक विभाग के लापरवाही के कारण होए मानसिक पीरा के क्षतिपूर्ति बर बलौदाबाजार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग म परिवाद पेस करे रहीस।
सेवा म कमी पाए गिस
आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता अऊ सदस्य मन हरजीत सिंह चावला अऊ शारदा सोनी ह पेस करे गए दस्तावेज अऊ नियम मन के बारीकी से अध्ययन करिन। ओमन पाइन कि विरोधी पक्षकार कोति ले कई ठन कारण से डाक ला तय टेम म नहीं पहुंचाया गिस, जो विरोधी पक्षकार के तर्क माने के लायक नहीं हे। विरोधी पक्षकार कोति ले सही साधन मन के उपयोग नहीं करके सेवा म कमी करे के बात प्रमाणित होए हे।
एकर ऊपर आयोग ह उप डाकपाल लवन अऊ मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर ला सेवा म कमी के आंशिक दोषी मानिस। आयोग ह परिवादिनी ला डाक शुल्क के रूप म 123 रुपिया, मानसिक अऊ आर्थिक क्षतिपूर्ति बर 10,000 रुपिया अऊ वाद-व्यय (कोर्ट कचहरी के खरचा) बर 3,000 रुपिया देके आदेश जारी करे हे।



