जान हे त जहान हे: दू पहिया चलाए वाला मन के संग-संग पाछू बइठे संगवारी बर घलो हेलमेट पहनना अनिवार्य, जारी होइस पत्र…
Chhattisgarh News : रायपुर। छत्तीसगढ़ म अब मोटर सायकल अऊ स्कूटी चलाए वाले मन के साथ-साथ पाछू बइठे हय्या संगवारी (सहयात्री) मन ल घलो हेलमेट पहनना जरूरी हो गे हे। एखर बर अपर परिवहन आयुक्त ह सबो अधिकारी मन ल चिट्ठी लिख के कड़ा निर्देश जारी कर दे हे।
नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष रमेश आहूजा ह ए मामला म परिवहन विभाग ल पत्र लिखे रहिस। ओखर कहना रहिस कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश के बाद घलो अधिकारी मन ह हेलमेट के नियम ल कड़ाई ले लागू नहीं करत हें। ए शिकायत के बाद अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ह सबो जिला परिवहन अधिकारी (DTO) मन ल पत्र भेज के नियम के पालन कराए बर कहे हे।
नवा निर्देश के मुताबिक, हाइवे म चलत बखत दूनों झन ल हेलमेट लगाना अनिवार्य हे। संग म ये घलो कहे गे हे कि अगर कोनो शोरूम वाला बिना हेलमेट के गाड़ी के डिलीवरी करथे, त ओखर ऊपर घलो मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करे जाही। अधिकारी मन ल कहे गे हे कि स्थानीय स्तर म ए नियम के जादा ले जादा परचार-पसार करंय ताकि लोगन मन जागरूक हो सकें।




