रायपुर में घर खरीदे के पहिली रहव सावधान! नियम तोड़ेइया मन ऊपर CGRERA के बड़े कार्रवाई, अब न होही बुकिंग न बिकही
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नियम-कानून तोड़ेइया मन ऊपर कड़ा रुख अपनावत CGRERA (छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) ह एक बड़े कार्रवाई करे है। रेरा के नियम मन के उल्लंघन करे के सेती एक रियल एस्टेट परियोजना के प्रमोटर ऊपर 10 लाख रुपिया के भारी-भरकम जुर्माना ठोक दे गे है। एतकेच नहीं, जब तक परियोजना ला रेरा के वैध पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं मिल जाही, तब तक ओकर बुकिंग, बिक्री अउ कोनो घलो किसम के प्रचार-प्रसार ऊपर पूरी तना ले रोक लगा दे गे है।
बिना रजिस्ट्रेशन के चलत रीस प्रचार
जांच में यह बात अगम आइस कि “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर मन ह रेरा में पंजीयन कराए बिना ही सोशल मीडिया अउ दूसर माध्यम मन ले प्लॉट्स के जबर प्रचार-प्रसार करत रीहिन। संभावित ग्राहक मन ला लोभाय बर बिना रजिस्ट्रेशन के ही कीमत अउ दूसर जानकारी मन ला सार्वजनिक कर दे गे रीस, जो कि रेरा कानून के खिलाफ है।
काबर जरूरी है रेरा पंजीयन?
रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के मुताबिक, कोनो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन, मार्केटिंग या ओला बेचे के पहिली रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना एकदम अनिवार्य (जरूरी) हे। एकर मुख्य उदेस्य घर या प्लॉट खरीदेइया मन के पइसा ला सुरक्षित रखना अउ धोखाधड़ी ले बचाना आय।
खरीदेइया मन बर CGRERA के सलाह
CGRERA ह आम जनता अउ घर-जमीन खरीदे के इच्छा रखइया मन ले अपील करे है कि कोनो भी प्रॉपर्टी में अपन गाढ़ी कमाई के पइसा लगाए के पहिली ओकर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के जांच जरूर कर लें। बिना पंजीयन वाले प्रोजेक्ट में निवेश करे ले आगू चल के कानूनी अउ आर्थिक मुसीबत झेलना पड़ सकत हे। प्राधिकरण ह साफ कह दे है कि नियम तोड़ेइया मन ला बख्श्या नहीं जाही।



