CG High Court : लव मैरिज करे जोड़ा ला ऑनर किलिंग के धमकी, हाईकोर्ट ह एसपी ला सुरक्षा देय के दिस निर्देश
CG High Court : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह पसंद के बिहाव (लव मैरिज) करे वाला एक नवा जोड़ा ला सुरक्षा देय बर कोरबा एसपी ला कड़ा निर्देश जारी करे हे। कोर्ट ह साफ कहिस हे कि याचिकाकर्ता मन ला ककरो डहार ले कोनो किसम के नुकसान झन पहुंचे अउ ओखर जीवन अउ आजादी के पूरा रक्षा करे जाय। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा अउ जस्टिस रविेंद्र कुमार अग्रवाल के बेंच ह कहिस हे कि जदि जोड़ा कोनो शिकायत करथे, त ओखर तुरंत जांच होय अउ कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाय।
पूरा मामला कोरबा जिला के कटघोरा के आय, जिहां के रहइया चिंटू अग्रवाल अउ अंजलि शर्मा ह एक-दूसर ले मया करत रहिन। अंजलि के घर वाले मन ए बिहाव के कड़ा विरोध करत रहिन, तेखर बाद दूनों ह 27 फरवरी 2026 ला जयपुर (राजस्थान) के आर्य समाज मंदिर में जाके बिहाव कर लीन। दूनों ह बालिग हें अउ ओ मन अपन मर्जी ले बिहाव के पंजीकरण घलो करा डारे हें।
जोड़ा डहार ले हाईकोर्ट में याचिका लगाके बताय गिस कि बिहाव के बाद ले अंजलि के परिवार वाले मन ओ मन ला ‘ऑनर किलिंग’ अउ झूठा केस में फंसाय के धमकी देवत हें। वकील ह कोर्ट ला बताय किस कि पुलिस ला शिकायत करे के बाद घलो कोनो ठोस कार्रवाई नहीं होइस, जेखर ले नवा जोड़ा ह डरे होय हे। हाईकोर्ट ह मामला के गंभीरता ला देखत कोरबा एसपी, थाना प्रभारी अउ लड़की के परिवार ला निर्देश दिस हे कि ओ मन दूनों के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोनो दखल झन देवं।
कोर्ट ह अपन फैसला में अनुच्छेद 21 के हवाला देवत कहिस कि दूनों बालिग हें अउ अपन पसंद के संगी चुने के अधिकार ओ मन ला संविधान ह दे हे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के घलो जिक्र करे गिस कि अइसने जोड़ा मन ला सुरक्षा देना जरूरी हे।



