CG Govt Employees Leave Rule : छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन बर बड़े खबर : अब ऑनलाइन मिलही सरकारी छुट्टी, 1 जनवरी ले बदल जाही नियम; जानव PHE विभाग के नवा आदेश
CG Govt Employees Leave Rule : नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ह अब सरकारी काम-काज ला पूरी तरह ले डिजिटल बनाय के तैयारी कर ले हे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) ह अपन अधिकारी अउ कर्मचारी मन बर छुट्टी लेय के नियम में बड़े बदलाव करे हे। अब कोनो ल घलो छुट्टी बर कागज में अर्जी देय के जरूरत नई होही, बल्कि 1 जनवरी 2026 ले सबो छुट्टी मन के आवेदन ऑनलाइन भरे जाही।
CG Govt Employees Leave Rule : e-HRMS पोर्टल ले होही काम
प्रमुख अभियंता कार्यालय कोती ले जारी आदेश के मुताबिक, अब विभाग के सबो कर्मचारी मन ला e-HRMS पोर्टल के माध्यम ले ही अपन छुट्टी के आवेदन करना होही। आदेश नंबर 8393/2025 में साफ कह दे गे हे कि नवा साल (2026) ले कोनो घलो अधिकारी ह हाथ में लिखे अर्जी ला स्वीकार नई करही। जतका घलो छुट्टी मंजूर होही, ओहा सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम ले ही होही।
अधिकारी मन ला ट्रेनिंग देय के निर्देश
प्रमुख अभियंता ओकेश चन्द्रवंशी ह बताए हें कि ए नवा व्यवस्था ले छुट्टी के हिसाब-किताब राखे में आसानी होही अउ पारदर्शिता घलो बढ़ही। उमन सबो बड़े अधिकारी मन ला निर्देश दे हें कि अपन विभाग के छोटे-बड़े सबो कर्मचारी मन ला ए पोर्टल ला चलाय बर सिखावन अउ ओ मन के मदद करव, ताकि कोनो ल छुट्टी लेय में दिक्कत झन होवय।
काबर होवत हे ए बदलाव?
अक्सर देखाय जावत रिहिस कि कागज वाले आवेदन ह कभू गुम जाय त कभू अधिकारी मन के टेबल में दबे रह जाय। अब ऑनलाइन व्यवस्था ले:
कर्मचारी मन ला पता चल जाही कि ओखर छुट्टी मंजूर होय हे कि नई।
छुट्टी के पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में सुरक्षित रही।
काम जल्दी होही अउ चक्कर काटे के जरूरत नई पड़े।
ए आदेश ला रायपुर ले लेके सबो जिला अउ ब्लॉक स्तर के कार्यालय मन में भेज दे गे हे। अब कर्मचारी मन ला नवा साल ले अपन छुट्टी बर कंप्यूटर या मोबाइल के सहारा लेना होही।


