छत्तीसगढ़ मा अतिथि व्याख्याता मन बर नवा नीति जारी: अब रोज मिलही 2000 रुपिया, पीएचडी अउ मातृत्व छुट्टी के घलो मिलही लाभ
Chhattisgarh Atithi Vyakhyata Niti 2026 : रायपुर: प्रदेश के कॉलेज अउ विश्वविद्यालय मन मा पढ़ाई, खेलकूद अउ लाइब्रेरी जइसे काम मन ला सुचारू रूप ले चलाए बर उच्च शिक्षा संचालनालय हा ‘अतिथि व्याख्याता (संशोधित 2026) नीति’ लागू कर दे है। नवा नियम मा योग्यता अउ मानदेय ला लेके साफ-साफ नियम बनाए गे है। अब यदि कोनो संस्थान मा एकही विषय के अलग-अलग खाली पद (प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक) बर विज्ञापन निकलही, त अभ्यर्थी मन ला केवल एकही आवेदन जमा करे ला परही।
विषय के मेरिट सूची के आधार मा ही पद मन मा नियुक्ति दी जाही। एखर अलावा, एक शिक्षण सत्र मा कम ले कम 5 महीना तक पढ़ाए ऊपर ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे जाही। पढ़ाई के अलावा इनकर ले प्रवेश, परीक्षा, नैक मूल्यांकन, छात्रसंघ चुनाव, खेलकूद अउ सांस्कृतिक कार्यक्रम मन मा घलो सहयोग ले जाही।
योग्यता अउ मानदेय के व्यवस्था
अतिथि व्याख्याता: ₹2,000 प्रति काम के दिन (अधिकतम ₹50,000 प्रति महीना)
अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी: ₹1,600 प्रति काम के दिन (अधिकतम ₹40,000 प्रति महीना)
अतिथि शिक्षण सहायक: ₹1,400 प्रति काम के दिन (अधिकतम ₹35,000 प्रति महीना)
अतिथि ग्रंथालय / क्रीड़ा सहायक: ₹1,200 प्रति काम के दिन (अधिकतम ₹30,000 प्रति महीना)
योग्यता के शर्त: शिक्षण/ग्रंथालय/क्रीड़ा सहायक मन बर पीजी (स्नातकोत्तर) मा अनारक्षित वर्ग बर 55% अउ आरक्षित वर्ग बर 50% नंबर होना अनिवार्य होही।
रोज 7 घंटा ड्यूटी अउ छुट्टी के नियम
नवा नीति के तहत सबो अतिथि कर्मचारी मन ला रोज 7 घंटा काम करना अनिवार्य होही। शिक्षक मन ला हर शिक्षण सत्र मा 11 सवेतन (तनख्वाह वाले) छुट्टी मिलही। ओहेच, पीएचडी कोर्स वर्क/शोध ग्रंथ बर अउ महिला कर्मचारी मन ला मातृत्व अवकाश बर 180 दिन के अवैतनिक (बिना वेतन के) छुट्टी दिए जाही।



