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1 अप्रैल ले बदलत हे ATM के नियम, कैश निकालना होही महंगा, ए 3 बैंक मन ह जारी करिन नवा आदेश

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ATM Rules 2026 : नवा वित्तीय बछर (2026-27) के सुरू होय के संग ही बैंकिंग दुनिया मा बड़े बदलाव होय बर जावत हे। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अऊ बंधन बैंक ह अपन ATM ट्रांजैक्शन अऊ डेबिट कार्ड लिमिट के नियम मा बदलाव करे हें। अगर आप ए बैंक मन के ग्राहक हो, त 1 अप्रैल 2026 ले लागू होय वाला ए नवा नियम मन ल जान लेना बहुत जरूरी हे।

HDFC बैंक: UPI ले कैश निकालना घलो अब ‘लिमिट’ मा
HDFC बैंक ह साफ कर दे हे कि अब कार्ड के बिना UPI के माध्यम ले ATM ले कैश निकालना (Cardless Withdrawal) घलो फ्री ट्रांजैक्शन के गिनती मा सामिल होही।

फ्री लिमिट: अपन खुद के ATM मा 5 ट्रांजैक्शन, दूसर बैंक के ATM मा मेट्रो सहर मा 3 अऊ नॉन-मेट्रो मा 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहिही।

जादा चार्ज: लिमिट खतम होय मा हर ट्रांजैक्शन बर ₹23 अऊ टैक्स देना होही।

बखत के नवा नियम: संझा 7:30 बजे के बाद करे गे ट्रांजैक्शन ह अगले दिन के गिनती मा आही।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): घट जाही पइसा निकाले के लिमिट
PNB ह अपन कुछ खास डेबिट कार्ड मन बर रोज के पइसा निकाले के सीमा (Daily Withdrawal Limit) ल आधा कर दे हे।

नवा लिमिट: RuPay प्लेटिनम, वीज़ा गोल्ड अऊ मास्टरकार्ड प्लेटिनम जइसन कार्ड मन बर रोज के लिमिट ₹1 लाख ले घटाके ₹50,000 कर दे गे हे।

प्रभावित कार्ड: RuPay NCMC प्लेटिनम, RuPay वुमन पावर अऊ PNB पलाश जइसन कार्ड मन मा ए नियम लागू होही।

बंधन बैंक: ट्रांजैक्शन फेल होय मा लगही जुर्माना
बंधन बैंक ह घलो अपन नियम मन ल कड़ा कर दे हे।

चार्ज: फ्री लिमिट के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मा ₹23 अऊ नॉन-फाइनेंशियल मा ₹10 के सुल्क लगही।

पेनल्टी: अगर खाता मा पइसा कम होय के सेती ट्रांजैक्शन फेल होथे, त ₹25 के जुर्माना देना पड़ही।

डिजिटल पेमेंट ल बढ़ावा देना हे असल उदेस्य
बैंक मन के ए कदम के मतलब ग्राहक मन ल नगद निकाले के बदला UPI अऊ नेट बैंकिंग जइसन डिजिटल माध्यम डाहर ले जाना आय। एखर ले बैंक मन ऊपर कैश मैनेजमेंट के बोझ कम होही।

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