छत्तीसगढ़ म 1 अप्रैल ले नवा मैनेजमेंट पॉलिसी : बिहा-पार्टी म 100 मेहमान बुलाए बर निगम ला देना होही सूचना, नियम तोड़े म अतका हजार तक जुर्माना
Solid Waste Management 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ म आघू 1 अप्रैल ले कचरा प्रबंधन बर ‘नवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2026’ लागू हो जाही। अब बिहा, जन्मदिन या कोनो घलो कार्यक्रम म अगर 100 ले जादा मेहमान आवत हें, त आयोजक मन ला 3 दिन पहिली नगर निगम या पालिका ला सूचना देना अनिवार्य होही। ए नवा कानून ह आम जनता के संग-संग नगर निगम अउ पालिका मन के जवाबदेही घलो तय करही। नियम नई माने म 500 रुपिया ले लेके 50 हजार रुपिया तक के ‘ऑन द स्पॉट’ जुर्माना के कड़ा प्रावधान करे गे हे।
केंद्र सरकार ह जनवरी 2026 म ए नवा नियम के अधिसूचना जारी करे रहिस, जउन ह अब 2016 के पुराना नियम मन के जगह लेही। ए नियम के मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान ला अउ मजबूत करना अउ कचरा ला घर ले ही अलग-अलग करके लैंडफिल के बोझ ला कम करना हे।
घर म रखना होही 4 ठन बाल्टी नवा नियम के मुताबिक, अब घर, दुकान अउ संस्थान मन म कचरा ला 4 अलग-अलग बाल्टी म रखना होही:
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गीला कचरा: रसोई के कचरा, बासी खाना, भाजी-पाला के छिलका (एकर ले खाद बनाई जाही)।
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सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, लोहा, कांच (एला रिसाइक्लिंग बर भेजे जाही)।
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सैनिटरी कचरा: डायपर, नैपकिन (एला सुरक्षित लपेट के अलग रखना होही)।
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विशेष कचरा: बल्ब, बैटरी, दवाई, पेंट के डब्बा (एला सिर्फ तय एजेंसी ला ही देना होही)। अगर कोनो मनखे ह जम्मो कचरा ला मिला के देही, त निगम के गाड़ी ओला नई उठाही अउ मौका म ही भारी जुर्माना ठोक सकथे।
बिहा-पार्टी बर नवा नियम कोनो घलो निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम म अगर 100 ले जादा लोगन मन शामिल होवत हें, त आयोजक ला 3 दिन पहिली निगम ला लिखित म बताना होही। आयोजक के ये जिम्मेदारी होही कि कार्यक्रम ‘जीरो-वेस्ट’ रहे, मतलब उहां कोनो गंदगी झन फैले अउ कचरा ला पहिली ले अलग-अलग करके रखे जाए। सूचना नई देय म या गंदगी मिले म भारी जुर्माना भुगते बर पढ़ही।
रेहड़ी-पटरी अउ ठेला वाले मन बर सख्ती सड़क के कति म चाट, गुपचुप या भाजी-पाला बेचे वाले मन बर घलो नियम कड़ा कर दे गे हे। अब काम खत्म होय के बाद कचरा ला उंहे नई छोड़े जा सकय। हर वेंडर ला अपन पास डस्टबिन रखना होही अउ कचरा ला निगम के गाड़ी म ही डाले बर पढ़ही।
छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकाय मन म ए नियम ला प्रभावी ढंग ले लागू करे के तैयारी चलत हे। नागरिक मन ले अपील हे कि 1 अप्रैल ले पहिली अपन घर म 4 बाल्टी के व्यवस्था कर लें अउ नवा नियम के पालन करें।