जमीन के इस्तेमाल के नियम अब होही सरल, सरकार लाने वाला हे ‘नेगेटिव लिस्ट’ व्यवस्था, जानव का होथे
Chhattisgarh Land Development Rules : रायपुर। छत्तीसगढ़ म जमीन के इस्तेमाल ले जुड़े नियम मन ला सरकार अब अउ सरल अउ लचीला बनाए के तैयारी म हवय। आवास अउ पर्यावरण विभाग ह छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 म संशोधन के प्रस्ताव तियार करे हवय। ए प्रस्ताव म अभी के व्यवस्था ले अलग ‘नेगेटिव लिस्ट’ आधारित प्रणाली लागू करे के प्रावधान रखे गे हवय।
ए व्यवस्था के तहत अब हर काम या गतिविधि बर अलग-अलग अनुमति लेय के जरूरत नइ होही। सरकार ह सिरिफ प्रतिबंधित गतिविधि मन के सूची तय करही। जऊन गतिविधि मन ए सूची म नइ रहिहीं, ओमन ला अनुमत मान लिया जाही।
सरकार के कहना हवय कि ए बदलाव ले बेवजह के नियामकीय अड़चन अउ जरूरी प्रक्रिया के बोझ कम होही। एखर ले आवासीय, व्यावसायिक अउ औद्योगिक गतिविधि मन के संग नई अउ उभरत अर्थव्यवस्था ले जुड़े परियोजना मन ला घलो आसानी होही।
प्रतिबंधित गतिविधि मन के सूची अउ सुरक्षा के मानक
प्रस्ताव म आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक, परिवहन अउ आमोद-प्रमोद क्षेत्र बर अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधि तय करे गे हवय।
आवासीय इलाका म प्रदूषण फैलाय वाले उद्योग, कबाड़खाना, बड़े भंडारण, खनन अउ ज्वलनशील सामान के भंडारण जइसन गतिविधि मन प्रतिबंधित रहिहीं।
सरकार ह प्रस्ताव ऊपर नागरिक मन अउ संबंधित पक्ष मन ले राजपत्र म प्रकाशन के तारीख ले 15 दिन के भीतर आपत्ति अउ सुझाव मंगाय हवय। सरकार के मानना हवय कि नवा व्यवस्था ले निवेश ला बढ़ावा मिलही अउ शहर अउ कस्बा मन के नियोजित विकास घलो तेजी ले होही।
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प्रक्रिया ला सरल बनाना सरकार के प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह कहिन कि नियम अउ प्रक्रिया मन ला सरल बनाके नागरिक, उद्यमी अउ निवेशक मन बर अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार के प्राथमिकता हवय।
आवास अउ पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ह कहिन कि ए बदलाव के मकसद नियमन ला खत्म करना नइ, बल्कि नियम मन ला स्पष्ट, सरल, लचीला अउ परिणामोन्मुख बनाना हवय।



