‘सितार’ गुटखा कांड: व्यापारी गुरमुख जुमनानी ऊपर 317 करोड़ के GST जुर्माना, 90 दिन में भरे बर लागही पैसा
GST Raid Chhattisgarh : दुर्ग। दुर्ग के चर्चित गुटखा व्यापारी गुरमुख जुमनानी के परेशानी अऊ बढ़ गे हे। राज्य जीएसटी विभाग ओखर खिलाफ 317 करोड़ रुपिया के टैक्स अऊ पेनल्टी के आदेश जारी करे हे। विभाग के आदेश के मुताबिक तय रकम ला 90 दिन के भीतर जमा करे बर लागही।
5 साल ले चलत कारोबार के जांच के बाद तय होईस रकम
राज्य जीएसटी विभाग के जांच में प्रतिबंधित तंबाकू वाले गुटखा के कारोबार ले जुड़े कई बड़े बात मन सामने आए के दावा करे गे हे। विभाग के मुताबिक करीब पांच साल ले पूरा प्रदेश भर में नेटवर्क फैला के ए कारोबार ला चलाए जात रीहिस। जांच में पता चलीस कि ‘सितार’ नाम ले गुटखा बना के प्रदेश के अलग-अलग जगहा मन में सप्लाई करे जात रीहिस। विभाग ह जांच में मिले सबूत मन के आधार पर पांच साल के कारोबार के हिसाब निकालीस अऊ ओही आधार पर बकाया टैक्स अऊ पेनल्टी के रकम तय करीस।
कोर्ट में चालान पेश, तीन कर्मचारी बनिन सरकारी गवाह
जीएसटी विभाग के अधिकारी मन के मुताबिक गुरमुख जुमनानी के खिलाफ कोर्ट में चालान घलो पेश कर दे गे हे। मामला के जांच के दौरान ओखर तीन कर्मचारी मन ला सरकारी गवाह बनाए गे हे। अधिकारी मन बताइन कि ए कर्मचारी मन ले एफिडेविट घलो ले ले गे हे, ताकि अगर ओमन बाद में कोर्ट में अपन बयान ले मुकरहीं त ओमन के खिलाफ घलो कारवाही करे जा सके।
12 संपत्ति मन ऊपर विभाग के नजर
जांच के बेरा जीएसटी विभाग ह गुरमुख जुमनानी के नाम वाले 12 संपत्ति मन ला चिन्हित करे हे। विभाग के कहना हे कि अगर 90 दिन के तय समय में 317 करोड़ रुपिया के टैक्स-पेनल्टी रकम जमा नहीं करे जाही, त ए संपत्ति मन ला कुर्क करके बकाया रकम के वसूली करे जाही।
छिंदवाड़ा ले बुलाए गे रीहिस गुटखा बनाए के फार्मूला बताए वाला कर्मचारी
जांच में ए जानकारी घलो सामने आईस कि ‘सितार’ गुटखा बनाए के फार्मूला तैयार करे बर छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) ले एक कर्मचारी ला बुलाए गे रीहिस। ओखर बाद गुटखा के बनाए अऊ सप्लाई ले जुड़े नेटवर्क के जांच करे गीस।
जुलाई 2025 में जोरातराई अऊ गनियारी के फैक्ट्री मन में पड़े रीहिस छापा
जीएसटी विभाग के टीम ह जुलाई 2025 में गुरमुख जुमनानी ले जुड़े जोरातराई अऊ गनियारी स्थित फैक्ट्री मन में छापा मारे रीहिस। जांच के दौरान अधिकारी मन ला दुनो फैक्ट्री में गुटखा के सिर्फ पैकिंग करे के जानकारी मिलीस। एखर बाद जांच टीम ह व्यापारी के बेटा सागर जुमनानी के राजनांदगांव स्थित कोमल फूड फैक्ट्री में घलो जांच करीस अऊ गुटखे के निर्माण, पैकिंग अऊ सप्लाई ले जुड़े बात मन के पड़ताल करीस।
अब जीएसटी विभाग के 317 करोड़ रुपिया के टैक्स-पेनल्टी आदेश के बाद व्यापारी ला 90 दिन के भीतर पैसा जमा करे बर लागही, नहीं त विभाग ह चिन्हित संपत्ति मन ला कुर्क करके वसूली के कार्रवाई कर सकत हे।
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Source: One Chhattisgarh


