रायपुर में निगम की बड़ी कार्रवाई, चंगोराभाठा में अवैध निर्माण हटाया
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को हटाया। नगर निगम के नगर निवेश विभाग ने संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद यह कार्रवाई की।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-5 नगर निवेश विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जोन-5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में निगम की टीम ने चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की।

नगर निगम के अनुसार, संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर द्वारा स्वीकृत अनुमति के विपरीत भवन निर्माण किया जा रहा था। मामले में नगर निगम अधिनियम के तहत नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद भी नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई के तहत निगम ने निर्माणाधीन भवन को हटाने का अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान जोन-5 के कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निगम की टीम मौजूद रही।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अनुमति के विपरीत या नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Source: Ekhabri


