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Yash Dayal : क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले की न्यायिक कार्यवाही पर लगी रोक

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Yash Dayal : क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले की न्यायिक कार्यवाही पर लगी रोक

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34131-yash-dayal Yash Dayal : क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले की न्यायिक कार्यवाही पर लगी रोक

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले से जुड़ी निचली अदालत की पूरी न्यायिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, यह राहत फिलहाल अंतरिम है और मामले का अंतिम निर्णय हाई कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

एफआईआर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचे थे यश दयाल

यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका पर जस्टिस संजय कुमार पचोरी की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

निचली अदालत में आगे नहीं बढ़ेगी कार्रवाई

हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में निचली अदालत में फिलहाल आगे की न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक हाई कोर्ट यश दयाल की याचिका पर आगे सुनवाई करते हुए कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता। अदालत ने संकेत दिया है कि मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति तय होगी।

शिकायतकर्ता ने लगाए हैं गंभीर आरोप

यह मामला गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर से संबंधित है। शिकायतकर्ता की ओर से यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं, यश दयाल की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया है और एफआईआर समेत उसके आधार पर शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही को चुनौती दी गई है।

अंतिम फैसला अभी बाकी

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा आदेश को यश दयाल के लिए अंतरिम राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने अभी मामले के आरोपों की सत्यता या यश दयाल की अंतिम कानूनी स्थिति पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि याचिका पर अंतिम रूप से क्या आदेश दिया जाना है। इसलिए फिलहाल मामले का निष्कर्ष आगामी न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है।

Source: Asian News Bharat

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मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Asian News Bharat
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