Uday Rao Interim Bail : नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामला मं सुप्रीम कोर्ट ह एन. उदय राव ला अंतरिम जमानत दे दिस। EOW/ACB ह छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के मैनपावर सप्लाई बिल मं कथित गड़बड़ी के आरोप मं मामला दर्ज करे हे। कोर्ट के आज के सुनवाई के बाद राव ला शर्त के साथ अंतरिम जमानत के राहत मिलिस।
मामला साल 2019 ले 2023 के बीच छत्तीसगढ़ के शराब दुकान मन मं स्टाफ उपलब्ध कराए बर दिए गए मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट ले जुड़े हे। अभियोजन पक्ष के आरोप हे कि ओवरटाइम, बोनस, अतिरिक्त काम के दिन अउ सर्विस चार्ज के नाम मं बढ़ाके बिल पेश करे गे। आरोप के मुताबिक A-2-Z इंफ्रासर्विसेज लिमिटेड ला करीब 34.06 करोड़ रुपिया के अतिरिक्त भुगतान होइस। ए रकम मं ले करीब 6.90 करोड़ रुपिया ला कथित रूप ले अवैध कमीशन बताए गे हे।
उदय राव ह आरोप ला नकारिस
उदय राव ह अपन ऊपर लगाए गे आरोप के खंडन करे हें। उनका कहना हे कि FIR मं उनके नाम नइ रहिस। उनका ये घलो कहना हे कि वो A-2-Z इंफ्रासर्विसेज लिमिटेड के न तो डायरेक्टर रहिन अउ न ही शेयरहोल्डर। कंपनी के कामकाज मं अपन स्वतंत्र प्रबंधकीय या वित्तीय नियंत्रण नइ होय के बात घलो राव के ओर ले कही गे हे।
12 मई ला होइस रहिस गिरफ्तारी
उदय राव ला 12 मई 2026 ला गिरफ्तार करे गे रहिस। एकर बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ह 6 अगस्त 2026 ला उनके नियमित जमानत के आवेदन ला खारिज कर दिस। हाई कोर्ट ले राहत नइ मिलय के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचिस।
21 अगस्त के सुनवाई मं मिलिस अंतरिम राहत
सुप्रीम कोर्ट मं 21 अगस्त 2026 ला मामला के सुनवाई होइस। तब कोर्ट ह राव ला अंतरिम जमानत देके अगली सुनवाई बर 1 अक्टूबर के तारीख तय करे रहिस। आज के सुनवाई मं कोर्ट ह खास तौर ले पूछिस कि राव के खिलाफ कोनो प्रतिकूल रिपोर्ट हे कि नइ।
राज्य ह नइ बताइस कोनो प्रतिकूल रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान राज्य के ओर ले कोर्ट ला जानकारी दीस कि उदय राव के खिलाफ कोनो प्रतिकूल रिपोर्ट नइ हे। दलील अउ मामला के परिस्थिति ला देखत सुप्रीम कोर्ट ह अंतरिम जमानत जारी रखे के मंजूरी दे दिस। अब राव कोर्ट के तय शर्त के मुताबिक जमानत मं रहिहीं।