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बिना टिकट अब खैर नई : छत्तीसगढ़ म आज ले नवा नियम लागू, दुगुना लगही जुर्माना

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बिना टिकट अब खैर नई : छत्तीसगढ़ म आज ले नवा नियम लागू, दुगुना लगही जुर्माना

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Train Ticket Rules Change : रायपुर। छत्तीसगढ़ म आज ले ट्रेन म बिना टिकट सफर करइया मन के मुशकिल मन बाढ़ गे हे। रेलवे ह टिकट के नियम मन म कड़ा रुख अपनात हुए आज (20 जून) ले नवा नियम लागू कर दे हे। अब अगर कोनो बिना वैध टिकट के यात्रा करत पकड़ाही, त ओला कड़ा जुर्माना भुगते बर परही। रेलवे के कहना हे कि ये नवा बदलाव मन के मकसद यात्री मन के सुरक्षा बढ़ाना, स्टेशन अउ ट्रेन म अनुशासन बनाए रखना अउ नियम तोइया मन पर कड़ा कार्रवाई करना हे।

नवा नियम के मुताबिक, यदि कोनो यात्री बिना टिकट के ट्रेन म सफर करत धरम-पकड़ म आथे, त ओला यात्रा के पूरा किराया के संग म कम से कम 500 रुपिया अतिरिक्त जुर्माना (पेनल्टी) घलो भरे बर परही। रेलवे ह साफ कर दे हे कि अब टिकट के हेराफेरी अउ नियम मन के उल्लंघन ल कतको बरदास्त नई करे जाए।

सिरफ एतके नई, अगर कोनो जुन्ना या पुराना टिकट के दोबारा इस्तेमाल करही, त ओकर ऊपर घलो कड़ा एक्शन लिए जाही। अइसन मामला म किराया के संग भारी पेनल्टी वसूले जाही। अउ अगर कोनो यात्री जुर्माना अउ किराया दे म आनाकानी करही या मना करही, त मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच सकत हे। रेलवे ह नियम तोइया मन के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज करे के तइयारी घलो कर ले हे।

बता दन कि रेलवे अधिनियम म ये संशोधन ह पहिली 1 जुलाई 2026 ले लागू होना रिहिस, फेर रेलवे ह कड़ा रुख देखावत एला आजे यानी 20 जून ले ही लागू कर दीस हे। रेलवे स्टेशन मन म लाउडस्पीकर ले अनाउंसमेंट करके यात्री मन ल ये नवा नियम के जानकारी दे जावत हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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