छत्तीसगढ़ के 75 हजार शिक्षक मन के नौकरी ऊपर संकट! 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसला
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल मन म काम करत हजारों शिक्षक मन बर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अउ अहम फैसला आए हे। अदालत ह स्पष्ट कर दे हे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करे बर 31 अगस्त 2028 तक के आखिरी मौका दिए जात हे। जे शिक्षक मन तय समय म TET पास नई कर पाहीं, ओकर मन के पदोन्नति (प्रमोशन) अउ नौकरी ऊपर भारी संकट आ सकत हे।
एक साल के मिलिस अउ अतिरिक्त समय पहली TET पास करे के अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 तय रिहिस, जेला बढ़ा के अब सुप्रीम कोर्ट ह राहत देवत 31 अगस्त 2028 कर दे हे। अदालत ह साफ कहे हे कि ये आखिरी मौका ए, ओकर बाद नियम के मुताबिक कड़ा कार्रवाई करे जाही।
विभागीय परीक्षा के मांग नई होईस मंजूर शिक्षक संगठन मन ह कार्यरत शिक्षक मन बर अलग ले विभागीय परीक्षा कराए के मांग करत रिहिन, फेर सरकार ह एला खारिज कर दे हे। सरकार के कहना हे कि सब्बो शिक्षक मन ल सामान्य अभ्यर्थी मन कस सामान्य TET परीक्षाच पास करे बर पड़ही।
RTE अधिनियम के देगे हवाला सुप्रीम कोर्ट ह शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के हवाला देवत कहे हे कि लइका मन ल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना ओकर संवैधानिक अधिकार ए। सिर्फ डिग्री होए ले शिक्षक के योग्यता तय नई होय, ओकर बर TET पास करना अनिवार्य हे।
शिक्षक संगठन मन जताईन आपत्ति आदेश के बाद शिक्षक संगठन मन ह सवाल उठाए हें कि जे शिक्षक मन के नियुक्ति TET लागू होए ले पहली के हे अउ जेमन 15-20 साल ले सेवा देवत हें, ओमन ल ये शर्त ले छूट मिलना चाही। अब SCERT ऊपर घलो साल म कम ले कम दो बेर TET परीक्षा आयोजित कराए के जिम्मेदारी आ गे हे।



