Supreme Court TET Order : TET के अनिवार्यता : सुप्रीम कोर्ट के कड़क फैसला, दू साल म अगर नै पास करे TET त नौकरी ले धोना पड़ही हाथ
Supreme Court TET Order : दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ह देशभर के राज मन म चलत प्राइमरी अऊ मिडिल स्कूल के शिक्षक मन बर टेट (TET – शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करे ल जरूरी कर देहे हे। एखर बर कोर्ट ह दू साल के बेरा देहे हे। सुप्रीम कोर्ट के ए आदेश के तहत, अगर कोनो शिक्षक ह दू साल के भीतर टेट पास नहीं करही, त ओला अपन नौकरी ले हाथ धोना पड़ सकथे।
Supreme Court TET Order : ए फैसला के बाद छत्तीसगढ़ म घलो शिक्षक संगठन मन के बीच भारी हलचल देखे जात हे। बिलासपुर हाईकोर्ट म घलो एही किसम के एक याचिका चलत हे, जेमा शिक्षक मन ह पदोन्नति (Promotion) म TET ल अनिवार्य रूप ले लागू करे के मांग करे हें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश म का हे
सुप्रीम कोर्ट ह अपन आदेश म साफ-साफ कहे हे कि:
कक्षा 1 ले 8वीं तक के विद्यार्थी मन ल पढ़ावइया सबो शिक्षक मन बर TET पास करे ल अनिवार्य हे।
ए नियम ह 2011 के बाद नियुक्त होए सबो शिक्षक मन ऊपर लागू होही।
जउन शिक्षक मन के नियुक्ति 2010 के बाद होए हे, ओ मन ल नियुक्ति के दू साल के भीतर TET पास करे ल अनिवार्य होही।
अगर कोनो शिक्षक ह दू साल म TET परीक्षा पास नहीं करही, त ओला अनिवार्य रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) देहे जा सकथे या नौकरी ले त्यागपत्र (इस्तीफा) देना पड़ सकथे।
प्रमोशन म TET अनिवार्यता बर हाईकोर्ट म याचिका
शिक्षक मन ह TET ल पदोन्नति अऊ भर्ती म अनिवार्य रूप ले लागू करे के मांग ल लेके हाईकोर्ट म याचिका लगाए हें। याचिकाकर्ता शिक्षक मन ह राज्य सरकार ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ल नहीं माने के आरोप लगाए हें।
मामला के सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा अऊ जस्टिस बीडी गुरु के डिवीजन बेंच ह राज्य सरकार ल नोटिस जारी करके जवाब माँगे हे। डिवीजन बेंच ह राज्य सरकार ल कहे हे कि TET ल पदोन्नति म अनिवार्य बनाए के मुद्दा ऊपर अपन बात साफ करे।
याचिका म आरोप लगाए गे हे कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम, 2019 म पदोन्नति बर TET के अनिवार्यता नहीं रखे गे हे, जेखर से सुप्रीम कोर्ट अऊ शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) के उल्लंघन होवत हे।
पुराना शिक्षक मन बर नियम
जउन शिक्षक मन के सेवा म पाँच साल ले कम बेरा बांचे हे (जल्दी रिटायर होवइया हें), ओ मन ल TET पास करे ले छूट देहे गे हे, फेर प्रमोशन बर ओ मन बर घलो TET अनिवार्य हे।
जउन शिक्षक मन के सेवा म पाँच साल या ओखर ले जादा बेरा बांचे हे, ओ मन ल दू साल के भीतर TET परीक्षा पास करना जरूरी होही, नहीं त ओ मन ल नौकरी ले हटाए जा सकथे।
बगैर TET स्पेशल टीचर के भर्ती म रोक
सुप्रीम कोर्ट ह एक अऊ फैसला म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ले पूछे हे कि स्पेशल एजुकेटर मन के भर्ती म TET पास करे ल जरूरी योग्यता माने जाए या नहीं। कोर्ट ह निर्देश देहे हे कि जब तक कानूनी स्थिति साफ नहीं हो जाथे, तब तक कोनो भी उम्मीदवार ल स्पेशल एजुकेटर के रूप म भर्ती नहीं करे जाए, जब तक ओखर करा TET के योग्यता न होए। एखर ले साफ हे कि TET अब सबो शिक्षक भर्ती मन बर एक कड़ा मापदंड बन गे हे।