Supreme Court Dog Bite News : कुकुर मन के आतंक ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कड़ा फैसला : अब काटे ले मउत या चोट आही त सरकार ल देना पड़ही भारी मुआवजा

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Supreme Court Dog Bite News : नई दिल्ली: अब रद्दा में घूमइया कुकुर मन के काटे ले अगर ककरो मउत होही या कोनो घायल होही, त ओखर भरपाई राज्य सरकार ल करना पड़ही। सुप्रीम कोर्ट ह आज कुकुर मन के आतंक ऊपर कड़ा रुख अपनावत कहिबे कि सरकार ल भारी मुआवजा देना पड़ही। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता अऊ एनवी अंजारिया के बेंच ह साफ़ कहिबे कि अब कुकुर मन के काटे ले होवइया घटना बर अधिकारी मन के जवाबदेही तय होही।

सुनवाई के बखत कोर्ट ह ओ मन ल घलो लपेटिस जे मन कुकुर मन ल रद्दा में खवाथें (डॉग फीडर्स), कोर्ट ह पुछिस— “का तुंहर दया-माया सिरिफ कुकुर मन बर हे, मनखे मन बर नई ये?” कोर्ट ह कहिबे कि अगर कुकुर पालना हे त लाइसेंस लऊ अऊ ओकर पूरी जिम्मेदारी उठावा। कुकुर मन ल रद्दा में अइसने उपद्रव मचाय बर नई छोड़े जा सकय। कोर्ट ह ये संकेत घलो देबे कि कुकुर के काटे ले होवइया हर चोट बर सरकार अऊ कुकुर प्रेमी मन ल जिम्मेदार ठहराय जा सकत हे। अब ये मामला के अगली सुनवाई 20 जनवरी के होही।

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