🏛️ शासकीय नोडल विभाग (Department)
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग छत्तीसगढ़
👥 पात्र लाभार्थी (Beneficiaries)
प्रदेश के सभी पंजीकृत धान उत्पादक किसान
📍 योजना कार्यक्षेत्र (Coverage)
संपूर्ण छत्तीसगढ़ (All 33 Districts)
📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Avail)
ऑनलाइन पोर्टल / ग्राम पंचायत / च्वाइस सेंटर
📞 प्रामाणिक संपर्क, मानचित्र व आधिकारिक लिंक (Verified Directory Desk)
100% Genuine CG Details
हेल्पलाइन / फोन नंबर (Official Phone):
1800 180 1551
📞 अभी कॉल करें
स्थान / पता (Exact Location):
कृषि भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ 492002
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आधिकारिक पोर्टल / वेबसाइट (Official Portal):
kisan.cg.nic.in
🌐 पोर्टल खोलें →
📌 सम्पूर्ण विवरण (Full Information)
छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि एवं खेती को लाभकारी बनाने हेतु ‘कृषक उन्नति योजना’ लागू की गई है।
मुख्य विशेषताएं:
• किसानों से धान का उपार्जन ₹3,100 प्रति क्विंटल मान से सुनिश्चित किया जाता है।
• समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त अंतर की इनपुट सब्सिडी राशि किसानों के बैंक खातों में एकमुश्त अंतरित की जाती है।
• प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान उपार्जन की सीमा निर्धारित की गई है।
पात्रता एवं प्रक्रिया:
• एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in पर पंजीकृत सभी किसान स्वतः पात्र हैं।
• प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से धान खरीदी की जाती है।
किसान कॉल सेंटर: 1800 180 1551 (टोल-फ्री) अथवा कृषि संचालनालय रायपुर: 0771-2511800।
📋 योजना लाभ हेतु आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज:
- निवास प्रमाण: छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- पहचान व राशन कार्ड: आधार कार्ड एवं परिवार का अद्यतन राशन कार्ड (Ration Card)।
- बैंक खाता पासबुक: आधार लिंक एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT Enabled) सक्रिय बैंक खाता।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आवेदन जमा केंद्र: निकटतम ग्राम पंचायत, च्वाइस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र अथवा विभागीय ऑनलाइन पोर्टल।
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