Sai Cabinet Meeting : साय कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसला….
Sai Cabinet Meeting :रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता म आज मंत्रालय महानदी भवन म मंत्रिमंडल (Sai Cabinet Meeting) के बड़का बैठक होइस। ए बैठक म छत्तीसगढ़ के दू (2) मुख्य एजेंडा म बड़-बड़ अऊ ऐतिहासिक फैसला ले गे हे। ए फैसला मन म आत्समर्पित नक्सली मन ल समाज के मुख्यधारा म लान बर, ओ मन उपर दर्ज आपराधिक केस मन के निराकरण के प्रक्रिया ल मंजूरी दे गीस, अऊ संग म ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ अऊ ‘ईज ऑफ लिविंग’ ल बढ़ाए बर 14 ठन राज अधिनियम मन म संशोधन करे के भी मुहर लागिस।
Sai Cabinet Meeting :आत्समर्पित नक्सली मन बर ‘नवा रद्दा’
साय कैबिनेट ह छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्समर्पण अऊ पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत एक जरूरी कदम उठाय हे।
केस के निराकरण: मंत्रिमंडल ह वो आत्समर्पित नक्सली मन के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस मन के निराकरण अऊ वापसी के प्रक्रिया ल मंजूरी दे दे हे, जे मन अच्छा आचरण देखाय हे अऊ नक्सलवाद खतम करे म सहयोग देहे हे।
उप समिति के गठन: ए प्रक्रिया ल सही तरीका ले करे बर एक मंत्रिपरिषद उप समिति (Cabinet Sub Committee) बनाए के भी स्वीकृति दे गीस। ए समिति केस मन के जाँच करही अऊ जे मामला मन ल कोर्ट ले वापस लेहे जाना हे, ओ मन ल फाइनल मंजूरी बर मंत्रिपरिषद करा लाही।
केस वापसी के प्रक्रिया: ए बर जिला स्तर म एक समिति बनही, जे अपन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ल सौंपही। ओकर बाद विधि विभाग (Law Department) के सलाह लेहे जाही अऊ मामला मन ल उप समिति करा भेजे जाही।
ईज ऑफ लिविंग’ बर जन विश्वास विधेयक
बैठक के दूसर मुख्य फैसला राज्य के कानून मन ल नवा जमाना के हिसाब ले अऊ आम नागरिक मन बर सरल बनाए के संबंध म हे, जेला ‘सुशासन’ डहर एक बड़का कदम माने जावत हे।
14 अधिनियम म संशोधन: मंत्रिपरिषद ह 11 विभाग के 14 ठन अधिनियम म संशोधन करे बर छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप ल पास कर दे हे।
उद्देश्य: ए संशोधन के मुख्य उद्देश्य ये हे कि जऊन छोटे-मोटे गलती बर भी लंबा कोर्ट के प्रक्रिया अऊ जेल के प्रावधान रहिस, ओला सरल करे जाय।
प्रशासकीय जुर्माना (Administrative Penalty): नवा विधेयक म छोटे-छोटे गलती मन बर प्रशासनिक स्तर म ही जुर्माना (शास्ति) लगाए के प्रावधान रखे गे हे। एखर ले केस मन के निपटारा जल्दी होही, कोर्ट के बोझ कम होही अऊ आम जनता ल तुरत राहत मिल सकही।
एखर अलावा, मंत्रिपरिषद के बैठक म पहला अनुपूरक अनुमान साल 2025-2026 के विधानसभा म प्रस्तुत करे बर छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के भी अनुमोदन करे गीस।