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साय कैबिनेट के बड़े फैसला: अतिथि व्याख्यात मन ला राहत, पूर्व अग्निवीर मन ला 10 फीसदी आरक्षण

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साय कैबिनेट के बड़े फैसला: अतिथि व्याख्यात मन ला राहत, पूर्व अग्निवीर मन ला 10 फीसदी आरक्षण

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Sai Cabinet Decisions Chhattisgarh : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मं 30 सितंबर ला मंत्रालय महानदी भवन मं कैबिनेट के बैठक होइस। बैठक मं उच्च शिक्षा, सिनेमा अउ पूर्व अग्निवीर मन ले जुड़े कई बड़े फैसला ले गे। अतिथि व्याख्यात मन के नियुक्ति नियम मं बदलाव करे गे हवय, वहीं पूर्व अग्निवीर मन बर 10 फीसदी आरक्षण ला लागू करे के दिशा मं भर्ती नियम-2026 ला मंजूरी दे गे हवय।

बराबर नंबर होही त छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ला प्राथमिकता

सरकारी कॉलेज मं अतिथि व्याख्याता के नियुक्ति बर लागू नीति मं बदलाव करे गे हवय। अब मेरिट मं एके श्रेणी के दू अभ्यर्थी के नंबर बराबर आथे, त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ला प्राथमिकता मिलही। कैबिनेट ए बदलाव ला कार्योत्तर मंजूरी दे हवय।

विश्वविद्यालय मं पढ़ाए के अनुभव के घलो मिलही फायदा

नई व्यवस्था मं अनुभव के नंबर ला लेके घलो बदलाव करे गे हवय। अब राजकीय विश्वविद्यालय मं पढ़ाए के अनुभव ला घलो अनुभव अंक मं जोड़ा जाही। एक शैक्षणिक सत्र मं कम से कम पांच महीना पढ़ाए के अनुभव रहिस त पांच अंक मिलही। कुल 30 अनुभव अंक के सीमा रखे गे हवय।

पुराना अतिथि व्याख्यात मन ला फेर मिलही मौका

शासकीय कॉलेज अउ राजकीय विश्वविद्यालय मं अतिथि व्याख्याता के रूप मं काम कर चुके मन बर घलो राहत के फैसला होइस। जेन अतिथि व्याख्यात मन के काम बंद हो गे हवय, वो मन के पुराना अनुभव ला देखत खाली पद मं फेर नियुक्ति के मौका दे जा सकही। ए ले अनुभवी अतिथि व्याख्यात मन ला फायदा मिलही।

अब काम करे के दिन के हिसाब ले मिलही मानदेय

अतिथि व्याख्याता अउ दूसर अतिथि शैक्षणिक अमला के मानदेय देय के तरीका मं घलो बदलाव करे गे हवय। अब कालखंड के आधार मं भुगतान करे के बजाय जतेक दिन काम करे गे हवय, ओही के हिसाब ले मानदेय तय होही। काम के जिम्मेदारी, कार्य अवधि अउ आकस्मिक छुट्टी के नियम ला घलो साफ करे गे हवय।

‘हनुमान अंश’ ला टैक्स फ्री करे के फैसला ला मंजूरी

कैबिनेट मं फिल्म ‘हनुमान अंश’ ला टैक्स फ्री करे के फैसला ला घलो मंजूरी मिल गे हवय। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 10 सितंबर ला फिल्म ला टैक्स फ्री करे के घोषणा करे रहिन। ए के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ह सिनेमाघर मन ला एसजीएसटी के बराबर रकम के प्रतिपूर्ति करे के आदेश जारी करे रहिस। अब कैबिनेट ह ए आदेश के अनुसमर्थन कर दिस।

पूर्व अग्निवीर मन ला 10 फीसदी आरक्षण

राज्य के सिविल सेवा के तृतीय श्रेणी के पद मं पूर्व अग्निवीर मन ला 10 फीसदी आरक्षण देय के फैसला पहिलीच हो चुके हवय। अब ए व्यवस्था ला जमीन मं लागू करे बर छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 ला कैबिनेट ह मंजूरी दे हवय।

पुलिस, वन अउ जेल विभाग के भर्ती मं मिलही फायदा

ए आरक्षण के फायदा पुलिस विभाग मं आरक्षक, वन अउ जलवायु परिवर्तन विभाग मं वनरक्षक अउ जेल विभाग मं जेल प्रहरी के भर्ती मं मिलही। भर्ती के नियम मं नियुक्ति, सेवा शर्त, पात्रता, आरक्षण अउ चयन प्रक्रिया ला तय करे गे हवय।

ए फैसला के बाद पूर्व अग्निवीर मन बर आरक्षण के घोषणा ला भर्ती प्रक्रिया मं लागू करे के रद्दा साफ हो गे हवय। अब संबंधित विभाग के भर्ती मं तय नियम के मुताबिक पूर्व अग्निवीर मन ला 10 फीसदी आरक्षण के फायदा मिलही।

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OneCG एक्सक्लूसिव संपादकीय रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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