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जूनियर वकील मन ला मासिक वृत्ति दे बर बनही गाइडलाइन, हाईकोर्ट ह बार काउंसिल ला दीस एक महीना के समय, 8 दिसंबर ला अगली सुनवाई…

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जूनियर वकील मन ला मासिक वृत्ति दे बर बनही गाइडलाइन, हाईकोर्ट ह बार काउंसिल ला दीस एक महीना के समय, 8 दिसंबर ला अगली सुनवाई…

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ म नवा वकालत शुरू करइया जूनियर वकील मन ला मासिक वृत्ति यानी आर्थिक सहायता दे के मांग ला लेके दाखिल जनहित याचिका म हाईकोर्ट ह महत्वपूर्ण निर्देश दे हवय। चीफ जस्टिस के. आर. महापात्र के डिवीजन बेंच ह छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ला जूनियर वकील मन बर आर्थिक सहायता के गाइडलाइन तैयार करे के निर्देश दीस हे। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल के वकील ह गाइडलाइन बनाए बर एक महीना के समय मांगिस, जेला हाईकोर्ट ह मंजूरी दे दीस। अब ए मामला के अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 ला होही।

कैबिनेट बैठक म नई हो पाए रहिस चर्चा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के तरफ ले अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ह कोर्ट ला बताइन कि नवा नामांकित वकील मन ला आर्थिक सहायता दे के मुद्दा म 30 सितंबर 2026 के कैबिनेट बैठक म चर्चा नई हो पाए रहिस। ओमन बताइन कि ए विषय म चर्चा करे बर 27 अक्टूबर ला कैबिनेट बैठक प्रस्तावित रहिस, जेमां जूनियर वकील मन के आर्थिक सहायता के मुद्दा ऊपर विचार होए के संभावना जताए गे रहिस।

हाईकोर्ट म पेश होइस अलग-अलग पक्ष के वकील

ए मामला के सुनवाई म याचिकाकर्ता सिद्धांत दास खुद कोर्ट म उपस्थित रहिन। राज्य सरकार के तरफ ले अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर, छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के तरफ ले अधिवक्ता पलाश तिवारी अउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ ले अधिवक्ता यश त्रिपाठी उपस्थित रहिन। ए दौरान राज्य के विधि अउ विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव के तरफ ले 24 अक्टूबर 2026 ला पेश करे गे शपथपत्र ला घलो हाईकोर्ट ह रिकॉर्ड म ले लीस।

अब तक तैयार नई होए हे आर्थिक सहायता के गाइडलाइन

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ह पाए कि स्टेट बार काउंसिल ह नवा नामांकित वकील मन ला आर्थिक सहायता दे बर अब तक कोनो मसौदा दिशा-निर्देश तैयार नई करे हवय। ए बात ऊपर बार काउंसिल के अधिवक्ता पलाश तिवारी ह कोर्ट ला बताइन कि राज्य सरकार के तरफ ले फंड जारी होए के स्थिति म नवा वकील मन ला आर्थिक सहायता दे बर ड्राफ्ट गाइडलाइन पेश कर दे जाही। एकर बर बार काउंसिल ह एक महीना के समय मांगिस, जेला कोर्ट ह स्वीकार कर लीस।

आर्थिक सहायता के सही उपयोग ऊपर घलो जोर

जनहित याचिका दाखिल करइया सिद्धांत दास ह कोर्ट म कहिन कि जूनियर वकील मन के हित म जारी होवइया राशि के सही उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी हे। ओमन ए राशि के उपयोग ला लेके ठोस सुझाव दे अउ आर्थिक सहायता के उचित निगरानी के व्यवस्था बनाए बर सुनवाई ला कुछ समय बर स्थगित करे के अनुरोध करिन।

8 दिसंबर ला होही अगली सुनवाई

अब ए मामला म राज्य सरकार के कैबिनेट म होवइया चर्चा, आर्थिक सहायता बर फंड जारी करे के फैसला अउ स्टेट बार काउंसिल के गाइडलाइन महत्वपूर्ण होही। जूनियर वकील मन ला मासिक आर्थिक सहायता कब ले मिलही अउ एकर बर का नियम बनही, ए बात आने वाला समय म साफ होही। फिलहाल हाईकोर्ट ह मामला के अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 ला तय करे हवय।

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OneCG एक्सक्लूसिव संपादकीय रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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Javed Khan
संपादकीय डेस्कJaved Khan

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