छत्तीसगढ़ म RI प्रमोशन परीक्षा के रस्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ह खारिज करिस याचिका, पास होइया मन ला झटका
RI Promotion Exam : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ म राजस्व निरीक्षक (RI) प्रमोशन परीक्षा ला लेके लंबा समय से चलत विवाद के बीच एक बड़ फैसला सामने आईस है। सुप्रीम कोर्ट ह परीक्षा से जुड़े याचिका ला खारिज कर दीस है, जेखर से अब फिर से प्रमोशन परीक्षा कराए के रस्ता साफ हो गे है। सुप्रीम कोर्ट ह ए मामला म दखल देहे से साफ मना कर दीस, जेखर से परीक्षा म पास होइया मन ला लगातार तीसरा अदालती झटका लगीस है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच अऊ डिवीजन बेंच से कोनो राहत नई मिले के बाद, अब सुप्रीम कोर्ट घलो ए मामला म हस्तक्षेप करे से इनकार करत हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) ला खारिज कर दीस है। एखर संग च परीक्षा निरस्त करे के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश ह आखरी रूप से बरकरार राहिस। सुप्रीम कोर्ट के ए फैसला के बाद राज्य सरकार बर नवा परीक्षा कराए के रस्ता साफ हो गे है। हालांकि, अदालत ह अपील करे म होय देरी ला माफ कर दीस।
ए हे पूरा मामला छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के 2 जनवरी 2026 अऊ 10 अप्रैल 2026 के आए आखिरी फैसला अऊ आदेश ला चुनौती देवत हुए धनंजय सिंह अऊ बाकी मन ह सुप्रीम कोर्ट म याचिका दायर करे रीहिन। सोमवार के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अऊ जस्टिस संजीव सचदेवा के डिवीजन बेंच म एखर सुनावई होईस। मामला के सुनावई के बाद सुप्रीम कोर्ट ह एसएलपी ला खारिज कर दीस अऊ अपन फैसला म कीस कि हमन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निरने (निर्णय) म दखल देना नई चाहन।
हाई कोर्ट के फैसला के बाद मामला डिवीजन बेंच तक पहुंचे रीहीस, पर ओहूं तरफ हाई कोर्ट के फैसला बरकरार राहिस। एखर बाद धनंजय सिंह समेत बाकी मन ह सुप्रीम कोर्ट के दुवार खटखटाइन। मन ला भरोसा रीहीस कि बड़े अदालत से ओ मन ला राहत मिल सकत है, पर अइसन नई हो पाइस। सोमवार के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अऊ जस्टिस संजीव सचदेवा के खंडपीठ ह मामला के सुनावई करीस। जम्मो रिकार्ड अऊ पहिली के आदेश मन ला देखे के बाद सुप्रीम कोर्ट ह साफ सब्द म कह दीस कि ओ मन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसला म कोनो फेरबदल नई करना चाहत हें।



