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कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के जमानत अरजी खारिज, कोयला अउ शराब घोटाला म बढ़िस न्यायिक रिमांड

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कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के जमानत अरजी खारिज, कोयला अउ शराब घोटाला म बढ़िस न्यायिक रिमांड

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रायपुर। कथित कोयला अउ शराब घोटाला म गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला फिलहाल कोर्ट ले कोनो राहत नइ मिले हे। विशेष अदालत ह दुनों मामला म उनकर न्यायिक रिमांड बढ़ाए के संग ही जमानत अरजी ला घलो खारिज कर दिस। अदालत के आदेश के मुताबिक कोयला घोटाला म उनकर न्यायिक रिमांड 14 अगस्त तक अउ शराब घोटाला म 19 अगस्त तक बढ़ा दे गे हे।

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ह बुधकवार के विशेष जज के आगू दुनों मामला म अपन पच्छ रखत हुए कहिस कि मामला के जांच अउ छानबीन अउ घलो जारी हे। जांच म कोनो बाधा नइ आवै, एखर बर आरोपी के न्यायिक रिमांड बढ़ाना जरूरी हे। कोर्ट ह EOW के बात ला मानत हुए रिमांड बढ़ाए के हुकुम जारी कर दिस।

उहें दूसरी कोती, रामगोपाल अग्रवाल के वकील फैसल रिजवी ह अदालत म कहिस कि उनकर मुवक्किल ला साजिश के तहत फंसाए गे हे। ओमन बतैन कि जांच एजेंसी के नोटिस के हमेशा जवाब दे गे हे अउ पूछताछ म पूरा सहयोग करे गे हे। बचाव पच्छ ह ए घलो कहिस कि आन आरोपी मन के बयान के आधार म ओमन ला आरोपी बनाए गे हे, जबकि चालान पहिली ही पेश करे जा चुके हे अउ मामला म उनकर कोनो सीधा हाथ नइ हे।

एखर जवाब म EOW ह कहिस कि जांच के बेरा सूर्यकांत तिवारी के घर ले मिले डायरी म कांग्रेस भवन म रकम पहुंचाए के गोठ लिखे मिले हे। संग ही आन आरोपी मन घलो पूछताछ म रामगोपाल अग्रवाल के शामिल होए के जानकारी दे हें। दुनों पच्छ के बहस सुने के बाद विशेष अदालत ह जमानत अरजी ला खारिज करत हुए ओमन ला न्यायिक हिरासत म रखे के फैसला सुनाइस।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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