रायपुरिया मन बर बड़े खबर: नगर निगम के बड़े फैसला, 30 सितंबर तक टैक्स पटाए म मिलही ए खास फायदा!
Raipur Property Tax : रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र म रहे वाले संपत्ति मालिक मन बर जरूरी खबर निकल के आगू आए हे। नगर निगम ह वित्तीय बछर 2026-27 के संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करे बर छूट के नवा समय अउ दर के घोषणा करे हे। जो करदाता मन 30 सितंबर 2026 तक अपन पूरा बछर के टैक्स ला एकमुश्त (एक घांव म) जमा करही, ओमन ला 5 प्रतिशत के सीधा छूट दिए जाही।
नगर निगम प्रशासन ह साफ कर दे हे कि एखर ले पहिले संपत्ति कर म 6.25 प्रतिशत के छूट के नियम लागू रिहिस, जेला अब बदल के 5 प्रतिशत कर दिए गे हे। राजस्व विभाग के अनुसार, 30 सितंबर के तारीख बीते के बाद कोनो भी हाल म छूट के फायदा नई मिलही अउ सामान्य दर ले ही टैक्स जमा करे बर पड़ही।
करदाता मन के सुविधा बर नगर निगम ह ऑनलाइन अउ ऑफलाइन दोनो किसम के व्यवस्था करे हे। नागरिक मन नगद के अलावा यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, डेबिट अउ क्रेडिट कार्ड के जरिए घर बैठे घलो डिजिटल भुगतान कर सकत हैं। उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा ह शहरवासी मन ले अपील करे हे कि अंतिम तारीख के अगोरा करे बिना समय म संपत्ति कर जमा करके ए छूट के फायदा उठावव, ताकि निगम के राजस्व म सुधार होवय अउ शहर के विकास काम मन ला गति मिल सके।



