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रायपुर के सेरीखेड़ी राशन दुकान मं बड़े गबन के खुलासा, 1225 क्विंटल सरकारी चांउर गायब

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रायपुर के सेरीखेड़ी राशन दुकान मं बड़े गबन के खुलासा, 1225 क्विंटल सरकारी चांउर गायब

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Raipur PDS Rice Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना इलाका के सेरीखेड़ी गांव मं संचालित शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान ले 1225 क्विंटल सरकारी चांउर गायब होय के मामला सामने आए हे। खाद्य विभाग के जांच मं करीब 50 लाख 9 हजार 956 रुपिया के सरकारी चांउर के गबन के खुलासा होय के बाद महिला स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष, विक्रेता अऊ सहायक विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे गे हे।

का हे पूरा मामला?

सेरीखेड़ी के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन साल 2024 ले श्री राधा मोहन महिला स्वयं सहायता समूह करत रहिस। कलेक्टर (खाद्य शाखा) के निर्देश ऊपर खाद्य निरीक्षक ह जांच करवाइस। जांच मं गड़बड़ी मिलय के बाद समूह के अध्यक्ष माया यादव, विक्रेता अंजू यादव अऊ सहायक विक्रेता हरिशंकर साहू के खिलाफ मामला दर्ज करे गे हे।

औचक जांच मं खुलिस गड़बड़ी

30 अक्टूबर 2025 के औचक निरीक्षण के बखत कई राशन कार्डधारी मन शिकायत करिन कि दुकान समय मं नई खुलय। हितग्राही मन ले पहिली ई-पॉस मशीन मं अंगूठा लगवाके राशन वितरण दिखा देय जावत रहिस, फेर असली चांउर तीन-चार दिन बाद देय जावत रहिस।

जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड मं 1012.42 क्विंटल चांउर दर्ज रहिस, जबकि दुकान मं सिरिफ 35 क्विंटल चांउर मिलिस। मतलब पहिली जांच मं 977.42 क्विंटल चांउर कम पाए गीस।

दूसर जांच मं बढ़के 1225 क्विंटल के कमी

अनियमितता सामने आइस के बाद दुकान के संचालन दूसर संस्था ला दे दे गे। 23 नवंबर 2025 मं फेर भौतिक सत्यापन करे गीस। ऑनलाइन स्टॉक, ऑफलाइन वितरण अऊ अलग-अलग योजना के रिकॉर्ड मिलान करे के बाद कुल 1225 क्विंटल चांउर के कमी पाए गीस।खाद्य विभाग के मुताबिक ए चांउर के कीमत 50 लाख 9 हजार 956 रुपिया आंके गे हे, जेन ला शासन के सीधा आर्थिक नुकसान माने गे हे।

नोटिस के जवाब घलो नई देइन

खाद्य विभाग ह संचालक संस्था ला कारण बताव नोटिस जारी करे रहिस, फेर न त जवाब देय गीस अऊ न ही गायब चांउर के भरपाई करे गीस। एखर बाद कलेक्टर के आदेश मं थाना मंदिर हसौद मं एफआईआर दर्ज कराय गीस।

कई कानून के उल्लंघन के आरोप

आरोपित मन ऊपर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 के नियम तोड़े के आरोप लगाय गे हे। एखर संग सरकारी खाद्यान के गबन, अमानत मं खयानत अऊ आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के मामला घलो दर्ज करे गे हे।

कऊन-कऊन धारा मं दर्ज होइस मामला?

मंदिर हसौद थाना पुलिस ह आरोपित मन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 अऊ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के धारा 318(4) अऊ 3(5) के तहत अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दिस हे। पुलिस अऊ खाद्य विभाग अब पूरा वित्तीय लेन-देन, राशन वितरण अऊ रिकॉर्ड के बारीकी ले जांच करत हें।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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