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का आप घलो करत हो प्रॉपर्टी गिफ्ट? छत्तीसगढ़ म ट्रांसफर ऊपर घलो लगही भारी शुल्क, जानव पूरा नियम

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का आप घलो करत हो प्रॉपर्टी गिफ्ट? छत्तीसगढ़ म ट्रांसफर ऊपर घलो लगही भारी शुल्क, जानव पूरा नियम

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Property Gift Tax Rules Chhattisgarh : रायपुर। अपनी प्रॉपर्टी (संपत्ति) ला ककरो नाम म गिफ्ट करे या ट्रांसफर करे के नियम मन ला लेके बड़ जानकारी अगोरा आए हे। सीए चेतन तारवानी के मुताबिक, गिफ्ट डीड (दान पत्र) के जरिए संपत्ति ट्रांसफर करे ऊपर घलो स्टांप ड्यूटी अउ रजिस्ट्रेशन फीस देना अनिवार्य हे।

अगर कोई मनखे गिफ्ट डीड के माध्यम ले प्रॉपर्टी ट्रांसफर करही, त ओला सेल डीड (बिक्री पत्र) के बराबर च 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी अउ 4 फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पडही। ओही च, अगर कोनो महिला ला प्रॉपर्टी गिफ्ट करे जावत हे, त ओकर ऊपर पूरा स्टांप ड्यूटी लगही।

रिश्तेदार मन ला गिफ्ट करे म बड़ राहत

सीए चेतन तारवानी ह बताइन कि अगर प्रॉपर्टी ककरो सगा रिश्तेदार ला गिफ्ट करे जावत हे, त स्टांप ड्यूटी म बड़ छूट मिलही। रिश्तेदार मन ला संपत्ति देए म स्टांप ड्यूटी सिरिफ 1.5 फीसदी अउ रजिस्ट्रेशन फीस सिरिफ 500 रुपिया च देहे बर पडही।

स्टांप एक्ट के तहत रिश्तेदार मन म दाई-ददा (माता-पिता), पति-पत्नी, बेटा-बेटी, पोता-पोती, नाती-नातिन, सगा भाई अउ सगी बहन ला सामिल करे गे हे।

इनकम टैक्स अउ जीएसटी के नियम घलो जानव

  • जीएसटी (GST): यदि कोई मनखे अपन जमीन या पूरा बिल्डिंग ला ककरो नाम म गिफ्ट करत हे, त ओकर ऊपर जीएसटी नहीं लागे।

  • इनकम टैक्स (Income Tax): गिफ्ट देवाय मनखे ऊपर कोनो टैक्स नहीं लागे। लेकिन, गिफ्ट लेवाय मनखे अगर रिश्तेदार नो हे, अउ प्रॉपर्टी के कीमत 50 हजार रुपिया ले जादा हे, त ओ राशि ला ओकर आय (कमाई) म जोड़के टैक्स लगाए जाही। अगर लेवाय मनखे रिश्तेदार आय, त इनकम टैक्स घलो नहीं लागे।

वसीयतनामा हे जादा सुरक्षित रद्दा

सीए ह बताइन कि एक बार प्रॉपर्टी ला गिफ्ट कर द्यीन, त ओला वापस लेना मुसकिल हो जाथे। एखर सेती अगर दाई-ददा अपन लइका मन ला संपत्ति देना चाहत हें, त ओमन बर ‘वसीयतनामा’ (Will) बड़ सुरक्षित अउ अच्छा रद्दा आय। एखर ले ओमन के जीवते तक संपत्ति ऊपर ओकर अधिकार सुरक्षित रहिथे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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