भिलाई मा PDS घोटाला: 1007 क्विंटल चावल गायब, दुकान संचालक गिरफ्तार
Bhilai PDS Scam : भिलाई। दुर्ग जिला के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मा एक बड़ा गड़बड़ी अउ घोटाला के मामला अगोरा अइस हे। सेक्टर-7 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान मा जब आनलाइन रिकार्ड अउ अंसली (भौतिक) स्टाक के मिलान करे गिस, त 1007.51 क्विंटल अरवा चावल कम पाइस। ये गड़बड़ी के बाद भिलाई नगर पुलिस ह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके दुकान के संचालक अउ अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत ला गिरफ्तार कर ले हे अउ ओला अदालत मा पेस करिस। मामला मा खाद्य विभाग अउ पुलिस के मिले-जुले कार्रवाई के बाद अब आगे के कानूनी जाँच जारी हे।
खाद्य विभाग के शिकायत मा दर्ज होईस मामला
थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ह बताइन कि कलेक्टर (खाद्य शाखा) दुर्ग के निरदेस मा खाद्य निरीक्षक ह भिलाई नगर थाना मा लिखित शिकायत पेस करे राहिस। शिकायत मा सेक्टर-7 मार्केट मा चलेइया शासकीय उचित मूल्य दुकान (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत अउ बेचइया (विक्रेता) नमिता सिन्हा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करे के माँग करे गय राहिस। शिकायत के आधार मा पुलिस ह अपराध क्रमांक 401/2026 दर्ज करके जाँच-पड़ताल सुरू करिन।
जाँच मा अगुवाईस भारी गड़बड़ी
कलेक्टर के अदेस मा बने जाँच टीम ह दुकान मा जाके निरछन करिन अउ आनलाइन स्टाक के भौतिक सत्यापन (गिनती) करिन। जाँच के दौरान बाँटे के रजिस्टर, चावल उत्सव रजिस्टर, बैठक अउ बारदाना के रजिस्टर त मिल गिस, लेकिन सबले जरूरी ‘स्टाक रजिस्टर’ गायब राहिस।
जब दुकान मा चावल के गिनती करे गिस, त ओहाँ सिर्फ 26.50 क्विंटल चावल मिलेस, जबकि आनलाइन रिकार्ड मा 1034.01 क्विंटल चावल दिखत राहिस। ये तरह ले कुल 1007.51 क्विंटल अरवा चावल कम पाइस। दुकान के अध्यक्ष ले एकर जवाब माँगे गय राहिस, लेकिन ओखर जवाब ले जाँच टीम संतुष्ट नी होईस।
PDS के नियम मन के उड़ाइस धज्जी
सुरुआती जाँच मा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कतको नियम अउ सरत मन के उल्लंघन पाए गिस। जाँच मा ये घलो अगुवाईस कि राशन के सही तरीका ले हिसाब-किताब नी रखे गय राहिस अउ आनलाइन स्टाक अउ असली गोदाम के माल मा भारी फरक अउ गड़बड़ी राहिस।
कागजी सबूत मन के आधार मा होईस गिरफ्तारी
पुलिस ह जाँच के दौरान कागजात मन के निरछन करिस, गवाह मन के बयान दर्ज करिस अउ सबूत मन ला बटोरिस। पूरा पक्का सबूत मिले के बाद दुकान के संचालक अउ अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत (उमर 63 बछर), निवासी सेक्टर-7 भिलाई ला गिरफ्तार करके अदालत मा पेस करे गिस। मामला मा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के धारा 3/7 के तहत आगे के कानूनी कार्रवाई जारी हे।



