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सांसद भोजराज नाग ला हाईकोर्ट ले बड़े राहत, निर्वाचन रद्द करे के याचिका खारिज

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सांसद भोजराज नाग ला हाईकोर्ट ले बड़े राहत, निर्वाचन रद्द करे के याचिका खारिज

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Bhojraj Nag MP : बिलासपुर। 27 अप्रैल : सांसद भोजराज नाग ला हाईकोर्ट ले बड़े राहत मिले हे। कांकेर ले सांसद भोजराज नाग के खिलाफ निर्वाचन रद्द करे बर जो याचिका दायर करे गे रिहिस, ओला हाईकोर्ट ह खारिज कर दीस हे।

ये याचिका ला तत्कालीन उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ह दायर करे रिहिस। बीरेश ठाकुर के आरोप रिहिस कि ईवीएम (EVM) मशीन मन में छेड़छाड़ करे गे हे। मामला के सुनवाई करत हाईकोर्ट ह साफ कह दीस कि जब तक कोनो ठोस सबूत या कागज़-पतर सामने नहीं आए, तब तक मशीन मन के दोबारा जाँच बर कोनो आदेश नहीं दे जा सकय।

अदालत ह याचिका खारिज करत याचिकाकर्ता ला ये छूट दीस हे कि अगर ओखर तीर कोनो पुख्ता दस्तावेजी सबूत हे, त ओला रिकॉर्ड में रख के नवा एप्लीकेशन लगा सकत हे।

का रिहिस आरोप?

बीरेश ठाकुर ह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अउ रिटर्निंग ऑफिसर ऊपर आरोप लगाए रिहिस कि 26 अप्रैल 2024 के होय कांकेर लोकसभा चुनाव में ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट अउ वीवीपेट) के गिनती में गड़बड़ी करे गे हे। ओखर कहना रिहिस कि रैंडमाइजेशन रिपोर्ट अउ फॉर्म 17सी में मशीन मन के नंबर अलग-अलग पाहे गे हें।

गिनती में गड़बड़ी के सबूत लाँव: कोर्ट

हाईकोर्ट ह कानूनी स्थिति ला देखत हुए कहिस कि सिरिफ आरोप लगाए ले काम नहीं चलय। पार्टी मन ला मौखिक या लिखित रूप में गड़बड़ी के सबूत देहे बर पड़ही। कोर्ट ह कहिस कि कांकेर संसदीय क्षेत्र के गुंडरदेही, सिहावा, संजरीबालोद, डौंडीलोहारा अउ केशकाल विधानसभा क्षेत्र मन में गिनती ला लेके ठोस सबूत पेश करे के बाद ही नवा अर्जी स्वीकार करे जाही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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