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मेडिकल पीजी में आरक्षण बर हाई कोर्ट के फैसला: राज्य सरकार ह जारी करिस नवा नियम

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मेडिकल पीजी में आरक्षण बर हाई कोर्ट के फैसला: राज्य सरकार ह जारी करिस नवा नियम

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Medical PG Admission : रायपुर। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी (MD/MS) में भरती ला लेके हाई कोर्ट के बड़े फैसला के बाद अब राज्य सरकार ह नवा नियम के अधिसूचना जारी कर दे हे। कोर्ट ह डोमिसाइल आरक्षण ला रद्द करत हुए संस्थागत (Institutional) अउ ओपन मेरिट के सीट मन के स्थिति ला साफ कर दे हे।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा अउ जस्टिस बीडी गुरु के बेंच ह अपन फैसला में कहे हे कि अब मेडिकल पीजी के 50 प्रतिशत सीट मन ह ‘संस्थागत आरक्षण’ बर रही अउ बाकी के 50 प्रतिशत सीट मन ह ‘ओपन मेरिट’ बर रही। संस्थागत आरक्षण के मतलब ये हे कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अउ निजी मेडिकल कॉलेज ले एमबीबीएस पास करइया लइका मन अउ इहां के सेवारत डॉक्टर मन ला ये 50 प्रतिशत सीट में मेरिट के आधार में जगह मिलही।

बाकी के 50 प्रतिशत सीट मन ‘ओपन कैटेगरी’ के रही, जेमां कोनो घलो पात्र उम्मीदवार मेरिट के आधार में भरती ले सकही। इहां कोनो किसम के संस्थागत आरक्षण लागू नई होय। बता दन कि डॉ. समृद्धि दुबे के याचिका में हाई कोर्ट ह 20 नवंबर 2025 के फैसला सुनाय रहिस, जेकर बाद अब राज्य शासन ह राजपत्र में प्रकाशन करके ये नवा व्यवस्था ला लागू कर दे हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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