जहरीला कफ सिरप मामला: 24 लइका मन के मौत के आरोपी डॉक्टर के जमानत ऊपर हाईकोर्ट ह फैसला राखिस सुरक्षित
Madhya Pradesh High Court : जबलपुर: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित जहरीला कफ सिरप कांड मा मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी अउ ओखर परिवार के जमानत अर्जी ऊपर हाईकोर्ट मा सुनवाई पूरी होगे हे। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल के एकलपीठ ह दूनों पक्ष के दलील सुने के बाद अपन फैसला सुरक्षित राख लीस हे।
ए बड़े मामला मा छिंदवाड़ा के परासिया मा स्थित ‘श्रीसन फार्मेसी’ के ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पिए ले प्रदेश के 24 मासूम लइका मन के जान चले गे रिहिस। सरकारी जांच मा खुलासा होय रिहिस कि बैतूल मा 2 अउ छिंदवाड़ा मा 22 लइका मन के मौत सिरप मा जहरीला तत्व होय के सेती होय रिहिस। ए घटना ह पूरा प्रदेश ला हिला के राख दे रिहिस।
मामला के मुख्य बात:
कमीशन के लालच: सरकारी अस्पताल मा तैनात मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी ऊपर आरोप हे कि ओ ह कमीशन अउ पइसा के लालच मा ए जहरीला सिरप ला सबले जादा लइका मन बर लिखत रिहिस।
पूरा परिवार आरोपी: ए मामला मा डॉ. सोनी के साथ ओखर पत्नी ज्योति सोनी, सौरभ अउ राजेश सोनी घलो आरोपी हें, जउन मन फार्मेसी ला चलाय मा सामिल रिहिन।
सरकार के कार्रवाई: 24 मासूम मन के मौत के बाद राज्य सरकार ह ए सिरप ला पूरा प्रदेश मा प्रतिबंधित (बैन) कर दे रिहिस।
अब अदालत ह तय करही कि लइका मन के जान ले खिलवाड़ करे वाला ए आरोपी मन ला जमानत मिलही कि नहीं। हाईकोर्ट के फैसला कोनो भी बखत आ सकत हे।


